आज से लागू हुआ GST 2.0, रोजमर्रा के सामान हुए सस्ते, महंगे बने रहेंगे लग्जरी और ‘सिन गुड्स’; देखें पूरी लिस्ट

ग्राहकों को लंबे समय से राहत की मांग थी, जिसके बाद आज यानी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हो गईं. अब 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले स्लैब हटाकर सिर्फ दो मुख्य स्लैब- 5 फीसदी और 18 फीसदी और एक विशेष 40 फीसदी "सिन टैक्स" कैटेगरी लागू की गई है. जानें विस्तार में आज से क्या सस्ता और महंगा होगा.

GST 2.0 हुआ लागू Image Credit: @Canva/Money9live

GST 2.0: आज यानी 22 सितंबर 2025 से देश में GST 2.0 लागू हो गया है. लंबे समय से टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और ग्राहकों को राहत देने की मांग हो रही थी. इसी दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने सितंबर की शुरुआत में बड़ा फैसला लिया था. इसके तहत अब तक मौजूद चार टैक्स स्लैब को घटाकर दो मुख्य स्लैब और एक विशेष “सिन टैक्स” श्रेणी लागू की गई है. आइए विस्तार से बताते हैं कि आज से यानी सोमवार, 22 सितंबर से किन चीजों की कीमत में कितनी बढ़ी या घटी है.

नई दरें क्या हैं?

नई व्यवस्था में अब तीन तरह की टैक्स दरें लागू होंगी-

इस बदलाव से पहले 12 फीसदी और 28 फीसदी जैसे स्लैब मौजूद थे. अब इन्हें खत्म कर दिया गया है ताकि टैक्स प्रणाली आसान हो और ग्राहकों पर बोझ कम हो सके.

कौन-कौन से सामान होंगे सस्ते?

नई दरों के लागू होते ही रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतों में सीधे तौर पर कमी आनी शुरू हो जाएगी. इनमें-

घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स में राहत

घरों में इस्तेमाल होने वाले कई बड़े उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन पर अब तक 28 फीसदी टैक्स लगता था, उन्हें 18 फीसदी वाले स्लैब में लाया गया है. इनमें, एसी, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर और बड़े टीवी सेट शामिल हैं जो अब सस्ते होंगे. सीमेंट की कीमत में भी कमी आएगी, जिससे घर बनाने की लागत घट सकती है. इससे मिडिल क्लास उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट सेक्टर को भी डिमांड बढ़ने का लाभ मिलेगा.

ऑटो सेक्टर को भी बड़ा फायदा

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो बीते कुछ सालों से सुस्ती झेल रही थी, इस फैसले से राहत महसूस करेगी-

बीमा और वित्तीय सेवाओं में भी असर

अब तक बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था, जिससे हेल्थ और लाइफ पॉलिसी महंगी हो जाती थी. नई टैक्स दरों में इस पर राहत मिलने की संभावना जताई गई है. अगर बीमा पर टैक्स घटता है तो यह आम लोगों के लिए पॉलिसी लेना आसान बनाएगा. अधिक लोग बीमा कवर लेंगे तो परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी.

क्या महंगा रहेगा?

सभी चीजों पर राहत नहीं दी गई है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ उत्पादों पर ऊंचा टैक्स जारी रहेगा.

क्या महंगा और क्या हुआ सस्ता- विस्तार से

22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने के बाद कई जरूरी और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी. 22 सितंबर से सस्ता हो जाएगा इलाज, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर व प्रेगनेंसी किट की कीमतें इतनी घटेंगी. वहीं घी, मिश्री, अगरबत्ती और पूजा सामग्री पर भी कम GST लगेगा. सीमेंट, पेंट और वॉलपेपर पर बदलाव से घर बनाने की लागत पर असर पड़ेगा.

बच्चों के डायपर और फीडिंग बोतल तक के दाम कम होंगे जबकि मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट पर भी राहत मिलेगी. Royal Enfield की Hunter, Bullet और Classic बाइक्स नई दरों पर मिलेंगी. कैरम, चेस, लूडो जैसे गेम्स, AC, डिशवॉशर, Amul के 700 से अधिक प्रोडक्ट्स.

धातु के बर्तन, ब्यूटी पार्लर सर्विस, डेकोरेटिव लाइट्स, पटाखे, कैंडल्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, होटल बुकिंग और यहां तक कि ट्रेन में पानी की बोतल तथा पतंजलि के फूड व आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तक पर नई कीमतें लागू होंगी, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ घटेगा.

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