पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण को जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?
क्या होता है जीवन प्रमाण? अगर आप जीवन प्रमाण जमा कराना भूल जाएं तो क्या विकल्प है? लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा कराएं? यहां जानें सब कुछ.

केंद्र सरकार के रिटायर हो चुके कर्मचारियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में जमा कराना होगा वहीं जिनकी उम्र 80 या इससे भी ज्यादा की हो चुकी है वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर की जगह 1 अक्टूबर से जमा करा सकते हैं.
क्या है जीवन प्रमाण?
जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए एक तरह का डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है जो बायोमेट्रिक आधार (Adhaar) से जुड़ा है और इसे व्यक्तिगत पेंशनभोगी के लिए उसके आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके तैयार किया जाता है.
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख कब है?
अगर पेंशनभोगी की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है तो 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक वे अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और बाकी के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय होगा. कई बार ये तारीख आगे बढ़ाई जाती है.
अगर आप सर्टिफिकेट जमा करना भूल जाते हैं तो क्या होगा?
अगर आप सच में ऐसा करना भूल जाते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ना ही आप दिसंबर में सर्टिफिकेट जमा करवा पाएंगे.
फिर कैसे मिलेगी पेंशन?
अगर आप सर्टिफिकेट जमा करना भूल जाए तो अगली पेंशन के साथ आपको पुरानी पेंशन का पैसा मिल जाएगा. हां लेकिन ऐसा ना हो कि लगातार तीन साल आप सर्टिफिकेट जमा न करवाएं. ऐसा होने पर कार्यवाही होगी.
कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट?
स्टेप 1: किसी भी एंड्रॉइड फोन का फ्रंट कैमरा 5MP है और उसमें इंटरनेट है तो काम हो जाएगा.
स्टेप 2: आधार नंबर को अपने बैंक से रजिस्टर कर लें.
स्टेप 3: AadhaarFaceRD और Jeevan Pramaan Face App को गूगल स्टोर से डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें.
स्टेप 4: ऑपरेटर के लिए फेस स्केन कर लें.
स्टेप 5: पेंशनभोगी की जानकारी भरें.
स्टेप 6: फोटो खींचने के बाद उसे सबमिट करें.
आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा.
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