RBI ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर लगाया जुर्माना, ये बताई वजह

रिजर्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज पर भारी जुर्माना लगाया है. दोनों संस्थाओं को रिजर्व बैंक ने नियामकीय मामलों में कोताही बरतते हुए पाया है. नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है.

RBI Image Credit: Sonu Mehta/HT via Getty Images

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को American Express Banking Corp और HDB Financial Services पर नियामकीय नियमों के उल्लंघन के चलते भारी जुर्माना लगाया है. सेंट्रल बैंक ने साफ किया है कि यह कार्रवाई केवल कंप्लायंस में कमी के कारण की गई है. इस जुर्माने और मामले का संबंध ग्राहकों से किए गए किसी लेन-देन की वैधता से नहीं है.

अमेरिकन एक्सप्रेस पर कितना जुर्माना?

RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. दरअसल, बैंक ने कुछ क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के खातों में रिफंड, फेल्ड और रिवर्स्ड ट्रांजैक्शन से जुड़ी क्रेडिट बैलेंस रकम को वापस ट्रांसफर करने की कोई पहल नहीं की थी. जबकि, नियमों के मुताबिक यह बैंक की नियामकीय जिम्मेदारी है. RBI ने 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए बैंक के रिकॉर्ड्स की गहन जांच की थी. जांच में कमियां मिलने के बाद शो-कॉज नोटिस जारी किया गया. बैंक की लिखित प्रतिक्रिया और पर्सनल हियरिंग के बाद RBI ने माना कि मामला जुर्माना लगाने लायक है.

HDB फाइनेंशियल ने किया किया?

RBI ने HDB Financial Services पर 4.20 लाख का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर आरोप है कि उसने 2023-24 में वितरित कुछ लोन अकाउंट्स में ग्राहकों से PAN या उसके समकक्ष ई-डॉक्यूमेंट अथवा फॉर्म 60 प्राप्त नहीं किया. रिजर्व बैंक के मुताबिक यह मामला सीधे तौर पर ‘Know Your Customer (KYC) Directions, 2016’ के नियमों का उल्लंघन दिखाता है. इस मामले में भी RBI ने कंपनी की प्रतिक्रिया का आकलन करने के बाद पेनाल्टी लगाने का फैसला लिया है.

RBI का संदेश नहीं सहेंगे कोताही

दोनों मामलों में RBI ने यह साफ कर दिया है कि जुर्माना केवल नियामकीय अनुपालन में कोताही के चलते लगाया गया है. यह किसी ग्राहक के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन की वैधता पर सवाल नहीं है. यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि सेंट्रल बैंक वित्तीय संस्थानों से KYC और पेमेंट संबंधी नियमों के पालन में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा.

Latest Stories

GST में कटौती से नवरात्रि में रिकॉर्ड बिक्री, ऑटो-इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मची धूम; मारुति ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड

COD ऑर्डर्स पर दे रहे एक्स्ट्रा चार्ज? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने दिखाई सख्ती, डार्क पैटर्न के तहत जांच शुरू

इस राज्य में 24×7 खुली रहेंगी दुकानें और रेस्टोरेंट्स, सरकार ने दी अनुमति; वाइन और बीयर शॉप नियम से बाहर

FII आउटफ्लो और टैरिफ के कारण रुपये पर दबाव बरकरार, डॉलर के मुकाबले 7 पैसा टूटा

RBI गवर्नर ने गोल्ड को बताया ग्लोबल रिस्क का नया बैरोमीटर, शेयर बाजार को लेकर दी बड़ी चेतावनी

US सीनेटरों ने H-1B वीजा को लेकर TCS पर उठाए सवाल, अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी का आरोप