लोन रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी पर ब्रेक, परेशान नहीं कर पाएंगे एजेंट; 1 जुलाई से नियमों में बदलाव, इन हरकतों पर रोक
बैंक से लोन लेने के बाद किस्त न चुका पाने की स्थिति में कई बार ग्राहकों को रिकवरी एजेंटों की सख्ती का सामना करना पड़ता है. ज्यादा कमीशन के लालच में कुछ एजेंट बदसलूकी, गाली-गलौज और दबाव जैसे तरीके अपनाते हैं, जिससे लोगों को आर्थिक ही नहीं, सामाजिक नुकसान भी होता है. अब हालात बदलने वाले हैं और कर्जदारों को ज्यादा सुरक्षा और सम्मान मिलने की उम्मीद है.
RBI Guidelines for Loan Recovery: देश में कई लोग बैंक से लोन लेने के बाद या तो उसे चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं या फिर जानबूझकर उसे चुकाना नहीं चाहते. ऐसी स्थिति में बैंक या वित्तीय संस्थान लोन की वसूली के लिए कुछ कठोर कदम उठाते हैं. इन्हीं में से एक तरीका रिकवरी एजेंट की मदद से बकाया राशि वसूल करना है. जितनी अधिक लोन की वसूली होती है, उतना ही ज्यादा कमीशन रिकवरी एजेंट को मिलता है. ऐसे में कई बार रिकवरी एजेंट ग्राहकों के साथ बदसलूकी करने लगते हैं. कई मामलों में मारपीट और गाली-गलौज तक की नौबत आ जाती है. इससे ग्राहकों को आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक नुकसान भी उठाना पड़ता है. लेकिन अब कर्ज लेने वालों को वसूली के दौरान ज्यादा सुरक्षा और सम्मान मिलने वाला है.
Reserve Bank of India (RBI) ने बैंकों द्वारा लोन रिकवरी की प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं. ये नियम “आरबीआई (कमर्शियल बैंक – रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट) सेकेंड अमेंडमेंट डायरेक्शंस, 2026” के तहत लाए गए हैं. इनका मकसद है कि कर्जदारों के साथ किसी तरह की बदसलूकी या दबाव न बनाया जाए. इन सुधारों का संकेत केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने अपने बजट 2026 भाषण में दिया था. प्रस्तावित नियमों पर 6 मार्च 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं और मंजूरी मिलने के बाद ये 1 जुलाई 2026 से लागू हो सकते हैं.
नए नियम से क्या बदलाव होंगे?
नए नियमों के तहत हर बैंक को स्पष्ट रिकवरी पॉलिसी बनानी होगी. बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन उधारकर्ताओं को किस्त चुकाने में दिक्कत हो रही है, उनकी पहचान कर उन्हें जरूरी मार्गदर्शन दिया जाए. बैंकों को अपनी शाखाओं, वेबसाइट और ऐप पर अधिकृत रिकवरी एजेंटों की लिस्ट प्रकाशित करनी होगी. किसी भी रिकवरी एजेंट को नियुक्त करने से पहले बैंक को लोन लेने वालों को इसकी जानकारी देनी होगी. अगर किसी उधारकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है, तो बैंक उस मामले को तब तक रिकवरी एजेंट को नहीं सौंपेगा, जब तक शिकायत का निपटारा नहीं हो जाता. हालांकि, अगर शिकायत झूठी या टालमटोल करने वाली पाई जाती है, तो बैंक कार्रवाई जारी रख सकता है.
रिकवरी एजेंटों के लिए नियम सख्त
RBI ने तय किया है कि रिकवरी एजेंटों को लोन रिकवर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए.
- एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकेंगे.
- उधारकर्ता की निजी जिंदगी और प्राइवेसी का सम्मान करना होगा.
- रिश्तेदारों, दोस्तों या सहकर्मियों से संपर्क नहीं किया जा सकेगा.
- शोक, शादी, त्योहार जैसे मौकों पर कॉल या विजिट नहीं की जाएगी.
- एजेंट को शालीन और सभ्य व्यवहार करना होगा.
- वसूली के बाद रसीद देना अनिवार्य होगा.
- माइक्रोफाइनेंस लोन के मामले में वसूली तय स्थान पर ही की जाएगी, जब तक कि उधारकर्ता लगातार दो बार वहां न पहुंचे.
- कॉल रिकॉर्डिंग और निगरानी की व्यवस्था
नए नियमों के अनुसार बैंक को यह रिकॉर्ड रखना होगा कि कितनी बार और किस समय कॉल की गई. बातचीत की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और उधारकर्ता को पहले से इसकी जानकारी दी जाएगी. बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रिकवरी एजेंटों के लिए तय किए गए लक्ष्य या इंसेंटिव ऐसे न हों, जिससे वे कठोर या गलत तरीके अपनाने के लिए प्रेरित हों.
नहीं होंगी ये हरकतें
RBI ने साफ किया है कि किसी भी तरह की धमकी, गाली-गलौज या दबाव बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. रिकवर एजेंट के इन व्यवहार को आरबीआई कठोर नीति मानेगा.
- डराने या अपमानित करने वाली भाषा का उपयोग
- सोशल मीडिया या मोबाइल पर अनुचित संदेश भेजना
- बार-बार या तय समय के बाहर कॉल करना
- धमकी भरे कॉल
- परिवार या जान-पहचान वालों को परेशान करना
- हिंसा या नुकसान पहुंचाने की धमकी
- कर्ज की राशि या कानूनी परिणामों को लेकर गलत जानकारी देना
इन नियमों के जरिए RBI का उद्देश्य है कि बैंक लोन की वसूली करें, लेकिन कानून और सीमाओं के भीतर रहकर. इससे उधारकर्ताओं को मानसिक उत्पीड़न से राहत मिलने की उम्मीद है.
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