बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अनिल अंबानी की याचिका, SBI की तरफ से लगाया गया ‘फ्रॉड’ टैग बरकरार

बाम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी और Reliance Communications को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने SBI की तरफ से लगाए गए 'फ्रॉड' टैग को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. SBI ने आरोप लगाया था कि अंबानी और उनकी कंपनी ने लोन की शर्तों का उल्लंघन कर 2,929 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है.

अनिल अंबानी Image Credit: Anshuman Poyrekar/HT via Getty Images

Bombay High Court Rejects Anil Ambani Plea: अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. शुक्रवार को अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके जरिये अनिल अंबानी ने SBI की तरफ से उनके खिलाफ लगाए गए ‘फ्रॉड’ के टैग को हटाने की मांग की थी. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने SBI के ‘फ्रॉड’ टैग को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई. SBI का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने फंड्स का दुरुपयोग कर ₹2,929 करोड़ का नुकसान पहुंचाया. अब मामला CBI तक पहुंच चुका है और छापेमारी भी हो चुकी है.

कोर्ट का बड़ा फैसला

Bombay High Court की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और निला गोकले की बेंच ने शुक्रवार को अनिल अंबानी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई मेरिट नहीं है. इसका मतलब यह है कि SBI की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी के अकाउंट को ‘फ्रॉड’ घोषित करने का फैसला बरकरार रहेगा.

SBI का दावा 2,929 करोड़ का नुकसान

SBI ने आरोप लगाया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने लोन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को 2,929 करोड़ से रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. SBI के अलावा बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम के अकाउंट्स को फ्रॉड कैटेगरी में डाला है.

क्या थी अंबानी की दलील?

याचिका के जरिये अनिल अंबानी ने दलील दी कि बैंक ने नैचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है. उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला और कई डॉक्यूमेंट्स छह महीने बाद उपलब्ध कराए गए. लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया.

CBI ने की कार्रवाई

SBI की शिकायत पर CBI ने अगस्त 2025 में अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे. इससे पहले जनवरी 2021 में भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन दिल्ली HC के स्टेटस-को आदेश के बाद उसे रोक दिया गया था.

अब तक क्या हुआ?

नवंबर 2020: SBI ने पहली बार अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन को ‘फ्रॉड’ घोषित किया.
मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रॉड टैग लगाने से पहले सुनवाई जरूरी है.
सितंबर 2023: SBI ने SC आदेश के बाद पुराना फ्रॉड टैग हटा लिया.
जुलाई 2024: RBI ने नया फ्रेमवर्क जारी किया.
2024-25: नए नियमों के तहत SBI ने फिर से अकाउंट्स को ‘फ्रॉड’ घोषित कर दिया.