प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी, दिल्ली में फीस पर लगेगा कंट्रोल, सरकार ने ड्रॉफ्ट बिल को दी मंजूरी
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बिल दिल्ली के 1,677 स्कूलों पर लागू होगा. द्वारका में एक निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों के विरोध और 'लाइब्रेरी अरेस्ट' जैसी घटनाओं के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है.
Private schools fees: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने स्कूलों में हर साल मनमाने तरीके से होने वाली फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है. यह बिल दिल्ली के सभी 1,677 निजी बिना अनुदान और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा.
यह कदम तब उठाया गया है जब दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने 16 अप्रैल को निजी स्कूलों द्वारा अवैध रूप से फीस बढ़ाने पर कार्रवाई शुरू की थी. द्वारका के एक निजी स्कूल में फीस वृद्धि के खिलाफ बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था.
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औपचारिक ऑडिट कराया गया
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार को स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी और गलत व्यवहार को लेकर अभिभावकों से कई शिकायतें मिली थीं. इसके जवाब में जिलाधिकारियों (DM) को स्कूलों की जांच के लिए भेजा गया और फिर औपचारिक ऑडिट कराया गया. रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें समझ आया कि फीस बढ़ाने को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है.
बच्चों के शिक्षा के अधिकार
8 अप्रैल को द्वारका के एक निजी स्कूल के बाहर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया था. उनका कहना था कि स्कूल ने 20 मार्च से बच्चों को ‘लाइब्रेरी अरेस्ट’ में रखा. यानी लाइब्रेरी में बंद कर दिया, ताकि अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीस जमा करने का दबाव डाला जा सके. एक अभिभावक ने आरोप लगाया कि स्कूल बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है और जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस के निर्देशों की भी अनदेखी कर रहा है.
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