क्या भारतीय सैनिकों को टोल टैक्स से छूट मिलती है, जानिए क्या कहते हैं नियम

सैनिकों को टोल टैक्स में छूट केवल तभी मिलती है जब वे ड्यूटी पर हों और सरकारी वाहन से यात्रा कर रहे हों. इस दौरान उन्हें आर्मी आईडी कार्ड, ड्यूटी ऑर्डर और अधिकृत दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं. पर्सनल गाड़ियों या छुट्टी पर यात्रा करने वाले जवानों और रिटायर्ड सैनिकों को टोल टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है.

सैनिकों को कब मिलती है टोल टैक्स से छूट

Toll Tax Exemptions For Indian Soldiers: देश की सेवा में दिन-रात तैनात रहने वाले सैनिकों को लेकर हमारे मन में कई सवाल होते हैं. ऐसा ही एक सवाल है कि क्या सेना के जवानों को टोल टैक्स देना पड़ता है. हमारे जेहन में अक्सर यह धारणा बनती है कि देश की रक्षा में तैनात इन जवानों को हर जगह विशेष छूट मिलती है, जिसमें टोल टैक्स भी शामिल है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या एक सैनिक को हमेशा टोल टैक्स से छूट मिलती है? इस सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है और आम धारणा से अलग भी है. आइए विस्तार से जानते हैं कि देश के कानून और नियम इस बारे में क्या कहते हैं.

ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को छूट

अक्सर यह भ्रम रहता है कि हर सैनिक को टोल टैक्स से छूट मिल जाती है. लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है टोल टैक्स से छूट का प्रावधान सिर्फ उसी स्थिति में है जब कोई जवान ड्यूटी पर है. Indian Tolls (Army and Air Force) Act, 1901 के मुताबिक, अगर कोई सैनिक ड्यूटी पर है और सरकारी वाहन से यात्रा कर रहा है तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता. इस दौरान जवान को अपना आर्मी आईडी कार्ड और ड्यूटी से जुड़े दस्तावेज टोल प्लाजा पर दिखाने होते हैं. यानी सिर्फ पहचान पत्र दिखाना काफी नहीं है, ड्यूटी ऑर्डर होना भी जरूरी है.

पर्सनल गाड़ियों पर छूट नहीं

अगर कोई सैनिक अपनी पर्सनल गाड़ी से यात्रा कर रहा है और वह ड्यूटी पर नहीं है, तो उसे टोल टैक्स का पेमेंट किसी आम नागरिक की तरह ही करना होगा. इस नियम को National Highways Fee Rules, 2008 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. इसका मतलब है कि छुट्टी के दिन या निजी काम से जा रहे जवानों के लिए कोई छूट नहीं है.

किन दस्तावेजों पर मिलती है छूट?

ड्यूटी पर तैनात जवानों को टोल से छूट पाने के लिए ये दस्तावेज दिखाने होते हैं, इनमें

  • ड्यूटी ऑर्डर या ट्रांजिट पास.
  • यूनिट का ऑथराइजेशन लेटर.
  • आर्मी आईडी कार्ड.

याद रहे अगर यात्रा ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है और ये सभी दस्तावेज मौजूद हैं, तभी टोल टैक्स से छूट दी जाएगी.

रिटायर्ड जवानों के लिए नियम

रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को टोल टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है. हालांकि सम्मान और आदर के तौर पर कई बार यह मांग उठी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून या नियम लागू नहीं हुआ है.

क्या है टोल टैक्स ?

टोल टैक्स सड़क, पुल, सुरंग या एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने के बदले सरकार द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क है. इसे National Highway Authority of India (NHAI) तय और लागू करती है. साथ ही NHAI यह भी निर्धारित करती है कि किन परिस्थितियों में छूट दी जाएगी और इसकी प्रक्रिया क्या होगी.

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