कार या बाइक पर स्लोगन लिखवाना पड़ेगा महंगा, लगेगी इतने हजार की चपत
वाहनों पर जाति, धर्म, पद, या अन्य स्टिकर/स्लोगन लिखवाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है. ऐसा करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना और बार-बार गलती पर 1 साल की सजा व 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है. केवल ड्यूटी पर मौजूद सरकारी वाहनों को पद लिखने की छूट है.
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आजकल कई लोग अपनी कार या बाइक पर स्लोगन लिखवाने का ट्रेंड अपना रहे हैं. कुछ लोग जाति, धर्म या पद से संबंधित स्लोगन लिखवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह काम आपके लिए महंगा साबित हो सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में क्या हैं नियम और क्या हो सकता है जुर्माना.
क्या कहते हैं नियम?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी वाहन पर नंबर प्लेट या पीछे कुछ लिखवाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है. यातायात के नियमों के अनुसार, कार या बाइक पर कोई भी स्टिकर, जाति-धर्म, आपत्तिजनक शब्द, पद का नाम या संगठन का नाम नहीं लिखा जा सकता. साथ ही, अश्लील स्टिकर और नारे भी गाड़ी पर नहीं लगाए जा सकते.
कितना जुर्माना लग सकता है?
अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के तहत जुर्माना 5000 रुपये तक हो सकता है. अगर आप बार-बार यही गलती करते हैं, तो 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है.
किन लोगों को छूट है?
कुछ विशेष मामलों में छूट है, जैसे कि सरकारी अफसरों के वाहन पर “Government” या “Administration” लिखा जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब गाड़ी ऑन ड्यूटी हो. वहीं, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टरों के वाहन पर भी यह नियम लागू होते हैं, लेकिन सिर्फ ड्यूटी के दौरान ही पद लिखा जा सकता है.
क्या है नंबर प्लेट से जुड़े नियम?
वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य है. यह प्लेट सुरक्षा के लिए एक यूनीक कोड और होलोग्राम से लैस होती है. साथ ही, नंबर प्लेट का बैकग्राउंड नॉन-कॉमर्शियल वाहनों के लिए सफेद और कॉमर्शियल वाहनों के लिए पीला होना चाहिए. प्लेट पर नंबर साफ और स्पष्ट दिखने चाहिए.
नंबर प्लेट की साइज
हर वाहन के लिए अलग साइज की नंबर प्लेट होती है, जिसमें
- टू-व्हीलर के लिए 200 x 100 mm
- पैसेंजर कार के लिए 340 x 200 mm या 500 x 120 mm
- हैवी कॉमर्शियल वाहन के लिए 340 x 200 mm
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