PF खाते से पैसा निकालने के लिए अब कैंसिल चेक की नहीं पड़ेगी जरूरत, EPFO ने बदल दिया नियम
EPF Withdrawal: इस कदम से लगभग आठ करोड़ सदस्यों के लिए क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस में तेजी आएगी. फिलहाल कैंसिल चेक अपलोड करने की जरूरत पड़ती है. एम्पलॉयर को आवेदक के बैंक खाते की डिटेल्स को अप्रूव करने की भी जरूरत पड़ती है.
EPF Withdrawal: रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने गुरुवार को कहा कि प्रोविडेंड फंड से ऑनलाइन निकासी के लिए अब कैंसिल चेक की फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही बैंक अकाउंट को नियोक्ताओं द्वारा वेरिफाई करने की भी जरूरत नहीं होगी. इस कदम से लगभग आठ करोड़ सदस्यों के लिए क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस में तेजी आएगी. फिलहाल कैंसिल चेक अपलोड करने की जरूरत पड़ती है.
मौजूदा समय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को PF खातों से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आवेदन करते समय चेक लीफ की तस्वीर या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) या पीएफ नंबर से जुड़े बैंक खाते की पासबुक की वेरिफाई फोटो कॉपी अपलोड करनी पड़ती है.
बैंक पासबुक की तस्वीर
एम्पलॉयर को आवेदक के बैंक खाते की डिटेल्स को अप्रूव करने की भी जरूरत पड़ती है. श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि EPFO ने ऑनलाइन क्लेम दाखिल करते समय चेक लीफ या वेरिफाई बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है.
क्लेम खारिज की शिकायतों में आएगी कमी
EPF सदस्यों के लिए ‘इज ऑफ लिविंग’ और नियोक्ताओं के लिए ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों जरूरतों की खत्म कर दिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस में काफी सुधार आएगा. साथ क्लेम खारिज होने से संबंधित शिकायतों में कमी आएगी.
केवाईसी-अपडेट
इन आवश्यकताओं को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट किए गए सदस्यों के लिए परीक्षण आधार पर छूट दी गई थी. 28 मई 2024 को पायलट के तौर पर शुरुआत के बाद से इस कदम से पहले ही 1.7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है. मंत्रालय ने कहा कि सफल परीक्षण के बाद, ईपीएफओ ने अब सभी सदस्यों के लिए यह छूट प्रदान कर दी है.
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