अब हर 10 साल पर निकाल सकेंगे PF का पूरा पैसा! सरकार की बड़े बदलाव की तैयारी-रिपोर्ट
केंद्र सरकार योजना बना रही है कि पीएफ खातों में जमा कर्मचारियों के पैसे को हर 10 साल में एक बार निकालने की अनुमति दी जाए. यदि EPFO का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो वेतनभोगी कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसा निकालने के लिए अपनी नौकरी खोने या सेवानिवृत्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, इस बात पर संशय बना हुआ है कि कर्मचारी एक बार में कुल फंड का कितना हिस्सा निकाल सकेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

EPFO New Rule: भारत सरकार एक नया नियम लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत लोग अपने प्रोविडेंट फंड (PF) से हर 10 साल में एक बार पैसे निकाल सकेंगे. इस प्रस्ताव का उद्देश्य कर्मचारियों को घर खरीदने, मेडिकल इमरजेंसी या शिक्षा जैसे जरूरी कामों के लिए अपनी बचत का उपयोग करने की सुविधा देना है. अभी पीएफ से पैसे निकालने के लिए कुछ खास शर्तें हैं, लेकिन इस बदलाव से लोगों को अपने पीएफ के पैसों का आसानी से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी. यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो वेतनभोगी कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसा निकालने के लिए अपनी नौकरी खोने या सेवानिवृत्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
10 साल में 1 बार निकाल सकेंगे पैसा
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार रिटायरमेंट फंड से पैसा निकालने के कड़े नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है. इससे सब्सक्राइबर्स को हर 10 साल में एक बार अपनी पूरी रकम या उसका कुछ हिस्सा निकालने की अनुमति मिल सकती है. यानी साफ है कि पीएफ के पैसों के लिए अब रिटायरमेंट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी और ना ही किसी आपात स्थिति की. मौजूदा वक्त में पीएफ का पैसा सब्सक्राइबर्स तभी निकाल सकते हैं, जब वे रिटायर्ड होते हैं या दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं.
कितनी रकम निकाल सकते हैं?
सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ खाते में जमा फंड का कितना हिस्सा निकाल सकते हैं, इस पर अभी कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. देश में EPFO के 7.4 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और इसका कोष लगभग 25 लाख करोड़ रुपये का है.
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ये हैं संभावित नुकसान?
- पीएफ से बार-बार निकासी करने से रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाली राशि में कमी आएगी, जिससे भविष्य में फाइनेंशियल सिक्योरिटी कमजोर हो सकती है.
- पीएफ लंबी अवधि की बचत के लिए बनाया गया है. समय-समय पर निकासी से चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ कम हो सकता है, जिससे रिटायरमेंट फंड की बढ़ोतरी धीमी पर जाएगी.
PF खाते से पैसा कैसे निकालें?
- UAN पोर्टल पर लॉगिन करें. UAN और पासवर्ड से www.epfindia.gov.in/ पर साइन इन करें.
- KYC (Aadhaar, PAN, बैंक) अपडेट और वेरिफाई करें. इसके बाद ये सुनिश्चित करें कि Aadhaar, PAN और बैंक खाते का डिटेल्स UAN से जुड़ा और वेरिफाइड है.
- Online Services → Claim (Form 31, 19, 10C & 10D) चुनें
- वह विकल्प चुनें जो आपकी आवश्यकता (जैसे कि पूर्ण निकासी या कुछ हिस्सा आदि) के अनुसार हो.
- बैंक अकाउंट नंबर डाल कर Verify पर क्लिक करें
- ‘Certificate of Undertaking’ पर हां चुनें.
- Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें
- इसके बाद निकासी का कारण और राशि भरें (Form 31 में)
- अप्लाई करें और फिर आपके फोन पर SMS नोटिफिकेशन आ जाएगा. आमतौर पर 15–20 दिनों (वर्किंग डे) में राशि बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है.
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