
EPFO मेंबर्स के लिए बड़ा ऐलान, PF Withdraw और Pre-Mature Settlement का टाइम बढ़ाया
EPFO ने अपने मेंबर्स के लिए PF Withdraw और Pre-Mature Settlement प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं. अब 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स मिनिमम बैलेंस छोड़कर अपने PF अकाउंट में जमा राशि का 75% आसानी से निकाल सकेंगे. Pre-Mature Final Settlement का समय पहले 2 महीने था, जिसे बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है, जबकि Final Pension Withdrawal का समय 36 महीने कर दिया गया है.
Partial Withdrawal की लिमिट और सर्विस टेन्योर नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. अब शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए 5 बार फंड निकाल सकते हैं. अन्य मामलों में टेन्योर को 12 महीने कर दिया गया है. इस बदलाव से नए कर्मचारियों को फायदा होगा.
EPFO ने Disaster और Epidemic जैसी परिस्थितियों में फंड निकालने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है. अब किसी दस्तावेज या प्रूफ की जरूरत नहीं होगी और Partial Withdrawal के दावे 100% ऑटोमैटिक होंगे.
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम EPFO मेंबर्स के लिए राहत और सुविधाजनक होगा. नई व्यवस्था से निवेशकों को अपने PF फंड का अधिक नियंत्रण और लचीलापन मिलेगा, साथ ही रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहेगा.
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