EPFO: वीकेंड और छुट्टियों को भी लगातार सर्विस माना जाएगा, नॉमिनी को मिलने वाला मिनिमम पेमेंट हुआ 50000
सरकारी पेंशन रेगुलेटर ने देखा कि कई कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) डेथ क्लेम मामूली गैप या सर्विस में ब्रेक के कारण रिजेक्ट कर दिए गए या कम रकम पर सेटल किए गए. नॉमिनी को मिलने वाला न्यूनतम पेआउट बेनिफिट बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी किया, जिससे किसी सदस्य की मौत होने पर उसके आश्रितों या कानूनी वारिसों को राहत मिल सकती है. इसमें यह भी साफ किया गया है कि नौकरी बदलने के दौरान वीकेंड या किसी दूसरी छुट्टियों को सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा. EPFO के अनुसार, सरकारी पेंशन रेगुलेटर ने देखा कि कई कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) डेथ क्लेम मामूली गैप या सर्विस में ब्रेक के कारण रिजेक्ट कर दिए गए या कम रकम पर सेटल किए गए और अधिकारियों ने सर्विस के दौरान सदस्य की मौत से पहले सही आकलन नहीं किया.
आसान भाषा में समझें
इसमें एक उदाहरण दिया गया है जिसमें एक कर्मचारी जिसने कुल 12 महीने से ज्यादा सर्विस पूरी कर ली थी, उसने शुक्रवार को कंपनी छोड़ी और सोमवार को दूसरी कंपनी में जॉइन किया. इस मामले में शनिवार और रविवार को सर्विस में ब्रेक माना गया, जिससे EDLI बेनिफिट्स के लिए एलिजिबिलिटी से इंकार कर दिया गया.
लगातार सर्विस का हिस्सा माना जाएगा
लगातार सर्विस के बाद आने वाले शनिवार, रविवार, या पिछले या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट में घोषित कोई भी साप्ताहिक छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, गजेटेड छुट्टी, राज्य छुट्टी और प्रतिबंधित छुट्टियों को सिर्फ लगातार सर्विस का ही हिस्सा माना जाएगा, बशर्ते एक एस्टैब्लिशमेंट से निकलने की तारीख और EPF & MP एक्ट, 1952 के तहत आने वाले अगले एस्टैब्लिशमेंट में शामिल होने की तारीख के बीच सिर्फ़ ऐसी ही छुट्टियां हों.
रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी
दूसरे शब्दों में पिछली या मौजूदा कंपनी में शनिवार, रविवार, या कोई भी घोषित साप्ताहिक छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, गजेटेड छुट्टी, राज्य छुट्टी, और रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी को सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा और सर्विस को लगातार माना जाएगा, 17 दिसंबर को जारी EPFO सर्कुलर में कहा गया है. इसके अलावा, 60 दिनों तक के गैप वाली नौकरी में बदलाव को अब लगातार सर्विस माना जाएगा.
न्यूनतम पेआउट बेनिफिट
नॉमिनी को मिलने वाला न्यूनतम पेआउट बेनिफिट बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है. EPFO ने EDLI स्कीम के तहत आश्रितों और कानूनी वारिसों को मिलने वाला न्यूनतम पेआउट बेनिफिट भी बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, भले ही सदस्य ने 12 महीने की लगातार सर्विस पूरी न की हो. यह बेनिफिट तब भी दिया जाएगा, जब सदस्य का औसत PF बैलेंस 50,000 रुपये से कम हो. न्यूनतम EDLI पेआउट तब भी लागू होगा, जब सदस्य की मृत्यु उनके आखिरी PF योगदान के छह महीने के अंदर हो जाती है, बशर्ते वे अभी भी कंपनी के पेरोल पर हों.
Latest Stories
गूगल पे ने लॉन्च किया अपना पहला ग्लोबल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, हर ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंस्टेंट रिवॉर्ड
कैश की चिक-चिक खत्म! दिल्ली वाले अब UPI से भर पाएंगे ट्रैफिक चालान, जानें क्या है तरीका
घर में रखा सोना बनेगा बिजनेस की ताकत, बिना बेचे ऐसे जुटाएं पूंजी, जानें एक्सपर्ट की राय
