रिफंड से लेकर लोन-वीजा तक, ITR लेट फाइलिंग पर हो सकता है बड़ा नुकसान

ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख सरकार ने 15 सितंबर 2025 तय कर दी है. यानी कल तक आपके पास अपना रिटर्न दाखिल करने का मौका है. अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. सबसे पहले तो लेट फाइलिंग पर जुर्माना लगाया जाता है, जो आपकी इनकम स्लैब और डिले की अवधि के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. इसके अलावा आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है और बकाया टैक्स पर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ सकता है. यही नहीं, समय पर आईटीआर न भरने से आपके लिए भविष्य में लोन अप्रूवल या वीजा से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपनी आईटीआर फाइल कर दें. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार लेट फाइलिंग पर कितना जुर्माना लग सकता है. आइए वीडियों के माध्यम से पूरी जानकारी जानते हैं.