20, 30 साल बाद बेच रहे हैं सोना, क्या लगेगा टैक्स, फैसले से पहले समझ लें नियम

अगर आपने कई साल पहले खरीदा सोना बेचकर घर खरीदने या निर्माण में निवेश किया है, तो आप इनकम टैक्स एक्ट कीधारा 54Fके तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट पा सकते हैं. सही निवेश योजना से आप बड़ा टैक्स बचा सकते हैं.

Gold Sale Tax Exemption, Section 54F: देश में सोने के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कई लोग इसे बेचने के लिए सही समय मान रहे हैं. इसमें भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोना कई साल (20-30 वर्ष) पहले खरीदा था और अब बेचने का मन बना रहे हैं. इसे बेचकर वे किसी आवासीय योजना में निवेश करना चाहते हैं या फिर अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या पुराने सोने को बेचने पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिल सकती है. तो आइए जानते हैं कि क्या हैं इससे जुड़े नियम.

क्या टैक्स में मिल सकती है छूट?

Upstox की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ शर्तें पूरी की जाएं तो इससे छूट ली जा सकती है. सोने की बिक्री से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर धारा 54F के अंतर्गत टैक्स में छूट मिल सकती है. इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए, जैसे कि 1980 से रखे गहने 24 महीने से अधिक समय तक रखे गए हैं, इसलिए यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे.

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धारा 54F क्या कहती है?

धारा 54F के तहत, यदि कोई व्यक्ति या HUF किसी गैर-आवासीय संपत्ति (जैसे सोना) को बेचकर उससे मिले पैसे को नई आवासीय संपत्ति में निवेश करता है, तो उसे LTCG टैक्स से छूट मिल सकती है, लेकिन इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी.

  • नई संपत्ति की खरीद/निर्माण
    बिक्री से 1 साल पहले या 2 साल बाद नई संपत्ति खरीदनी होगी
    या 3 साल के भीतर उसका निर्माण पूरा करना होगा
  • नई संपत्ति को 3 साल तक न बेचें:
    यदि 3 साल के भीतर नई संपत्ति बेच दी गई या कमर्शियल यूज में बदल दी गई, तो छूट खत्म हो जाएगी.
  • अन्य संपत्ति नहीं होनी चाहिए
    बिक्री के समय आपके पास एक से अधिक आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए
    2/3 साल की अवधि में कोई दूसरी संपत्ति न खरीदें या न बनाएं

कैसी होगी छूट की कैलकुलेशन ?

छूट = (कैपिटल गेन × नई संपत्ति में किया गया निवेश) ÷ कुल बिक्री मूल्य

यदि कैपिटल का पूरा हिस्सा नई संपत्ति में लगाया जाए, तो पूरी LTCG राशि पर छूट मिलेगी. लेकिन यदि नई संपत्ति की कीमत 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो केवल 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर ही छूट दी जाएगी.