भूलकर भी न करें ये 6 चीजें वरना GST विभाग फ्रीज कर देगा बैंक खाता, जान लें नियम जो सीजर के बाद आएंगे काम

GST विभाग जांच के दौरान टैक्स चोरी, फर्जी ITC क्लेम, बिना सप्लाई बिलिंग या बड़े मिसमैच मिलने पर बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है. Rule 159 के तहत अस्थायी अटैचमेंट की अनुमति है. टैक्सपेयर DRC-22A में आपत्ति, सबूत, बैंक गारंटी या हाई कोर्ट के जरिए अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं.

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GST विभाग का कमिश्नर किसी GST-रजिस्टर्ड टैक्सपेयर के बैंक खाते फ्रीज या अटैच कर सकता है. GST कानून के तहत टैक्स चोरी, फर्जी ITC क्लेम या गंभीर जांच के मामलों में विभाग टैक्सपेयर का बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकता है. यह कदम सरकारी रेवेन्यू की सुरक्षा के लिए उठाया जाता है ताकि किसी भी फाइनेंशियल गड़बड़ी के दौरान रकम सुरक्षित रहे. आइए समझते हैं कि कब और क्यों बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और खाता फ्रीज होने आप क्या कर सकते हैं?

GST विभाग बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज करता है?

GST कानून, विभाग को अस्थायी रूप से बैंक अकाउंट अटैच करने की शक्ति देता है. यह अधिकार केवल गंभीर मामलों में उपयोग किया जाता है. इनमें नीचे बताए कारण शामिल हैं.

कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है?

टैक्सपेयर्स को आमतौर पर इन माध्यमों से इसकी जानकारी मिलती है.

अकाउंट फ्रीज होने पर उसे कैसे खुलवाएं?

अगर GST विभाग अकाउंट न खोले तो क्या करें?

GST विभाग को अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार कैसे मिलता है?

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