भूलकर भी न करें ये 6 चीजें वरना GST विभाग फ्रीज कर देगा बैंक खाता, जान लें नियम जो सीजर के बाद आएंगे काम
GST विभाग जांच के दौरान टैक्स चोरी, फर्जी ITC क्लेम, बिना सप्लाई बिलिंग या बड़े मिसमैच मिलने पर बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है. Rule 159 के तहत अस्थायी अटैचमेंट की अनुमति है. टैक्सपेयर DRC-22A में आपत्ति, सबूत, बैंक गारंटी या हाई कोर्ट के जरिए अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं.
Goods and Services Tax
Image Credit: canva
GST विभाग का कमिश्नर किसी GST-रजिस्टर्ड टैक्सपेयर के बैंक खाते फ्रीज या अटैच कर सकता है. GST कानून के तहत टैक्स चोरी, फर्जी ITC क्लेम या गंभीर जांच के मामलों में विभाग टैक्सपेयर का बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकता है. यह कदम सरकारी रेवेन्यू की सुरक्षा के लिए उठाया जाता है ताकि किसी भी फाइनेंशियल गड़बड़ी के दौरान रकम सुरक्षित रहे. आइए समझते हैं कि कब और क्यों बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और खाता फ्रीज होने आप क्या कर सकते हैं?
GST विभाग बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज करता है?
GST कानून, विभाग को अस्थायी रूप से बैंक अकाउंट अटैच करने की शक्ति देता है. यह अधिकार केवल गंभीर मामलों में उपयोग किया जाता है. इनमें नीचे बताए कारण शामिल हैं.
- फर्जी Input Tax Credit (ITC) क्लेम
- बिना माल सप्लाई के इनवॉइस जारी करना
- सरकार को GST जमा न करना
- शेल कंपनियों या फर्जी फर्मों का पता लगना
- विभागीय ऑडिट में बड़ी गड़बड़ी
- जांच के दौरान सहयोग न करना
कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है?
टैक्सपेयर्स को आमतौर पर इन माध्यमों से इसकी जानकारी मिलती है.
- बैंक की ओर से कॉल या ईमेल मिलने पर
- GST पोर्टल पर Form GST DRC-22 का नोटिस मिलने पर
- GST अधिकारियों से सीधे मेसेज मिलने पर
अकाउंट फ्रीज होने पर उसे कैसे खुलवाएं?
- अटैचमेंट आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर DRC-22A में आपत्ति दर्ज करें.
- रिलीज का अनुरोध करें.अगर कमिश्नर मान ले कि राजस्व सुरक्षित है या आपने बैंक गारंटी जैसी सुरक्षा दे दी है, तो अकाउंट खोला जा सकता है.
- कमिश्नर ऑफिस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करें.
- अगर विभाग अकाउंट नहीं खोलता, तो हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है. कई बार अदालतें मनमानी अटैचमेंट रद्द कर देती हैं.
अगर GST विभाग अकाउंट न खोले तो क्या करें?
- विभाग को नई रिप्रेजेंटेशन दें
- सीनियर अधिकारियों से संपर्क करें
- हाईकोर्ट में रिट दायर करें
GST विभाग को अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार कैसे मिलता है?
- Section 83, Central GST Act, 2017 के तहत सेक्शन कमिश्नर को बैंक अकाउंट सहित किसी भी संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करने की अनुमति देता है ताकि जांच के दौरान सरकारी राजस्व सुरक्षित रहे.
- Rule 159, Central GST Rules, 2017 में अटैचमेंट की पूरी प्रक्रिया और टैक्सपेयर द्वारा आदेश वापस लेने की प्रक्रिया बताई गई है.
इसे भी पढ़ें: क्या बैंक से एक बार में निकाल सकते हैं एक करोड़ कैश?
Latest Stories
क्या बैंक से एक बार में निकाल सकते हैं एक करोड़ कैश?
8th Pay Commission: OPS की बहाली पर JCM का जोर, टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन की मांग हुई तेज
इनकम टैक्स रिफंड में क्यों हो रही देरी? CBDT ने बताया कहां अटका है पैसा और कब मिलेगा रिफंड
