ITR Filing Deadline बढ़ी! लेकिन 60 फीसदी से ज्यादा रिटर्न प्रोसेसिंग पेंडिंग क्यों?

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. इस फैसले से लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिली है, जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे. वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक जितने भी रिटर्न फाइल किए गए हैं, उनमें से 40% से भी कम की प्रोसेसिंग हो पाई है, जबकि 60% से ज़्यादा ITR अब भी पेंडिंग हैं. यानी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को अपने रिफंड और अन्य अपडेट का इंतजार करना होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय बढ़ने से करदाताओं को तैयारी का मौका मिलेगा और सिस्टम पर दबाव भी कुछ कम होगा. हालांकि, प्रोसेसिंग की धीमी रफ्तार से यह साफ है कि टैक्स विभाग के सामने रिटर्न समय पर निपटाने की चुनौती बनी रहेगी. इस बीच सरकार ने अपील की है कि टैक्सपेयर्स आखिरी वक्त तक इंतजार न करें और समय रहते ITR दाखिल करें.