सहारा में फंसा है आपका पैसा? अब 10 लाख तक के क्लेम की सुविधा शुरू, जानें कैसे मिलेगी आपकी पूंजी

CRCS-Sahara Refund पोर्टल के जरिए सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा वापस मिल रहा है. अब लोग 10 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं. पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिन निवेशकों के 10 लाख रुपये तक सहारा इंडिया में फंसे हैं, वे उसे वापस पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं. यह सुविधा 19 नवंबर से पोर्टल पर शुरू हो गई है.

सहारा ग्रुप में10 लाख तक के क्लेम के लिए प्रोसेस Image Credit: @Money9live

केंद्र सरकार के CRCS-Sahara Refund पोर्टल के जरिए सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा वापस मिल रहा है. इस पोर्टल पर पहले 5,00,000 रुपये तक के लिए क्लेम लिया जा रहा था, लेकिन अब लोग 10 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं. पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिन निवेशकों के 10 लाख रुपये तक सहारा इंडिया में फंसे हैं, वे उसे वापस पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं. यह सुविधा 19 नवंबर से पोर्टल पर शुरू हो गई है. हालांकि 10 लाख रुपये से ऊपर वाले निवेशकों के एग्रीगेट क्लेम अमाउंट के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा. ऐसे में आइए समझते हैं कि 10 लाख रुपये तक के क्लेम की प्रक्रिया क्या है.

रिफंड के लिए कौन पात्र हैं?

जिन चार कोऑपरेटिव समितियों में पैसा जमा करने वालों को रिफंड मिल रहा है. उनमें

  • हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता.
  • सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ.
  • सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल.
  • स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद.

CRCS-Sahara Refund पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के निर्देश के तहत चार सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड की प्रक्रिया के लिए तैयार किया गया है. पोर्टल के अनुसार, Resubmission Portal दोबारा जमा किए गए क्लेम को 45 वर्किंग डेज के अंदर प्रोसेस करेगा. ऐसे में जमाकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे चारों कोऑपरेटिव समितियों से जुड़े सभी अपूर्ण क्लेम को Resubmission Application Form में फिर से सबमिट करें.

रिफंड पाने का तरीका क्या है?

जमाकर्ता CRCS-Sahara Refund पोर्टल पर जाकर आसानी से रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. इसके लिए,

  • सबसे पहले पोर्टल के होमपेज पर ‘रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें.
  • अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • कैप्चा भरें और ‘Get OTP’ पर क्लिक करें.
  • मोबाइल पर आए ओटीपी को वेरिफाई करें.
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ‘डिपॉजिटर लॉगिन’ पर जाएं.
  • फिर से ओटीपी वेरिफाई करें, इसके बाद आपकी जानकारी अपने आप दिखाई देगी.
  • अब ‘क्लेम फॉर्म’ भरें. इसमें अपनी समिति चुनें, जमा की गई राशि का विवरण दर्ज करें और पासबुक या सर्टिफिकेट नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें.

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