Ladki Bahin Yojana: महिलाओं को मिलेगा दिवाली बोनस, इस सरकारी स्कीम में करना होगा आवेदन
महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना के तहत दिवाली बोनस 2024 की घोषणा की है. इस योजना में दिवाली बोनस के रूप में चुनी गई महिलाओं के बैंक खातों में 3000 रुपये की चौथी और पांचवी किस्त का पेमेंट किया जाएगा.

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का एलान आज किसी भी वक्त हो सकता है. इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत दिवाली बोनस 2024 की घोषणा की है. इस योजना में दिवाली बोनस के रूप में चुनी गई महिलाओं के बैंक खातों में 3000 रुपये की चौथी और पांचवी किस्त का पेमेंट किया जाएगा.
महाराष्ट्र में रहने वाली 94,000 से अधिक महिला लाभार्थियों को पहले ही उनके बैंक खातों में योजना का पेमेंट मिल चुका है. अब ऐसे में सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए दिवाली बोनस की शुरुआत की है. यह योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था. इस योजना के तहत पूरे राज्य में महिलाओं को सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है.
इतना मिलेगा बोनस
महाराष्ट्र सरकार लाडली बहन योजना की चौथी और पांचवी किस्त पहले ही देने की योजना बना रही है. इसका मतलब है कि अक्टूबर में महिलाओं को 1500 रुपये के बजाय 3000 रुपये मिलेंगे. दिवाली बोनस उन सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे जमा किया जाएगा जिन्होंने लड़की बहन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.
लाडली बहन योजना योजना का लाभ उठाने के लिए महाराष्ट्र की महिला निवासी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होनी चाहिए. महिला आवेदक की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं आवेदक की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
ये हैं जरूरी दस्तावेज
लाडली बहन योजना के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की होना जरूरी है. ये दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, राशन कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, आय प्रमाण, अवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र है. जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही हैं, वे आंगनवाड़ी या सहायता कक्ष प्रमुख से संपर्क कर सकती हैं. इस आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना पारिवारिक कमाई 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही जिनके परिवार का कोई सदस्य टैक्स भरता है तो वह एलिजिबल नहीं है. परिवार के सदस्य सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/भारत सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो भी आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है. इन सब के अलावा परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) नहीं होना चाहिए.
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