आपके ट्रैवल खर्च का बड़ा हिस्सा सरकार करती है माफ, एक्सपर्ट से जानें LTA टैक्स से कैसे हो सकता है आपको बड़ा फायदा
भारत घूमना अब सिर्फ खुशी ही नहीं, बचत का मौका भी है. सरकार वेतनभोगी लोगों को ट्रैवेल खर्च पर Leave Travel Allowance यानी LTA के रूप में बंपर टैक्स छूट देती है. यह लाभ सिर्फ असली यात्रा खर्च पर मिलता है और सही नियम समझकर आप हर ब्लॉक में दो बार तक बड़ा टैक्स बचा सकते हैं. जानिए, किन यात्राओं पर छूट मिलती है, कितनी राशि तक दावा किया जा सकता है और LTA क्लेम करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है.
“Travelling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.” – Ibn Battuta
ऊपर दिया गया उद्धरण यात्रा के प्रभाव और उसकी अहमियत को बेहद खूबसूरती से बताता है. चूंकि पर्यटन किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भलाई में भी योगदान देता है, इसलिए सरकार वेतनभोगी लोगों को भारत के भीतर की जाने वाली यात्राओं पर होने वाले खर्च के लिए कुछ कर लाभ देती है, ताकि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले. आइए विस्तार से समझते हैं कि आयकर में कौन-कौन से लाभ उपलब्ध हैं.
कब क्लेम किया जा सकता है यह टैक्स लाभ
यह टैक्स लाभ केवल उन व्यक्तियों को उपलब्ध है जो नौकरीपेशा हैं, चाहे वे निजी क्षेत्र में हों या सरकारी नौकरी में. यह लाभ स्वरोजगार वाले लोगों (self-employed) को उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा, यह लाभ तभी लिया जा सकता है जब आपके वेतन में लीव ट्रैवल असिस्टेंस (LTA) शामिल हो. यानी, जब तक आपकी रोजगार शर्तों में LTA वेतन का हिस्सा नहीं है, तब तक आप भारत के भीतर यात्रा पर खर्च के लिए यह टैक्स छूट नहीं ले सकते.
LTA की टैक्स छूट दो स्थितियों में ली जा सकती है. नौकरी में रहते हुए आप भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर जाते हैं तो यह लाभ मिल सकता है. यह लाभ तब भी उपलब्ध है जब आप अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद या नौकरी समाप्त होने पर भारत में कहीं यात्रा करते हैं. दूसरी स्थिति में, हर बार जब आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए किसी नए स्थान पर जाते हैं, तब भी यह लाभ लिया जा सकता है. इसलिए इस उद्देश्य के लिए रिटायरमेंट का मतलब केवल सुपरएनुएशन (superannuation) पर रिटायर होना नहीं है, बल्कि एक नौकरी से दूसरी नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन करना भी माना जाता है. इस स्थिति में LTA का लाभ आपके नए नियोक्ता या पुराने नियोक्ता, दोनों में से कोई दे सकता है. दोनों ही स्थितियों में यह लाभ केवल तभी उपलब्ध है जब आप नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) चुनते हैं.
कितनी बार इस छूट का लाभ लिया जा सकता है
यह जरूरी नहीं कि आप हर यात्रा पर LTA का टैक्स लाभ ले सकें. यह छूट केवल चार कैलेंडर वर्षों के एक ब्लॉक में दो यात्राओं के लिए ही मिलती है. ब्लॉक आपकी नौकरी शुरू होने से नहीं, बल्कि कानून द्वारा पहले से निश्चित होता है. वर्तमान ब्लॉक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक है. अगला ब्लॉक 2026 से 2029 तक होगा, और इसी तरह आगे.
यह जरूरी नहीं कि आप यह लाभ वैकल्पिक वर्षों में ही लें. बस आप चार साल के ब्लॉक में अधिकतम दो बार ही यह छूट ले सकते हैं. दोनों यात्राएं एक ही साल में भी की जा सकती हैं, कानून में इस पर कोई रोक नहीं है. अगर आप और आपके पति/पत्नी दोनों कामकाजी हैं, तो आपका परिवार हर वर्ष यात्रा कर सकता है और आप दोनों अलग-अलग दो कैलेंडर वर्षों के लिए LTA का लाभ ले सकते हैं. बस यह ध्यान रहे कि आप दोनों एक ही यात्रा के लिए LTA का दावा नहीं कर सकते.
LTA / LTC लाभ का कैरी फॉरवर्ड
यदि आप किसी कारण से 2014–2017 ब्लॉक के दौरान अपना LTA लाभ पूरी तरह से नहीं ले पाए हों, तो चिंता की बात नहीं है. यह लाभ समाप्त नहीं होता. आप इसे अगले ब्लॉक के पहले वर्ष में (और केवल पहले वर्ष में) आगे बढ़ा सकते हैं. यानी 2022–2025 वाले ब्लॉक के बकाया LTA का दावा आप साल 2026 में कर सकते हैं, जो अगले ब्लॉक का पहला वर्ष है. पिछले ब्लॉक के बकाये LTA का दावा करते समय, आप 2026 के नियमित ब्लॉक का LTA लाभ भी ले सकेंगे.
कितनी राशि पर छूट मिलती है
यह लाभ केवल भारत में यात्रा के दौरान आने वाले वास्तविक परिवहन खर्च (travel cost) पर उपलब्ध है. होटल में रुकने का खर्च, स्थानीय दर्शनीय स्थल घूमने का खर्च आदि पर यह छूट उपलब्ध नहीं है.
यदि आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप केवल उस खर्च का दावा कर सकते हैं जो आपके घर से भारत से बाहर जाने के बिंदु तक (और वापसी में) हुआ है. छूट आपकी यात्रा की शुरुआती जगह से सबसे दूर के गंतव्य तक वास्तविक यात्रा व्यय पर मिलती है.
आप किस परिवहन माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, उसके आधार पर LTA छूट की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है. विवरण नीचे टेबल में दिया जा रहा है:
| क्रम संख्या | परिवहन का माध्यम | खर्च पर अधिकतम सीमा |
|---|---|---|
| 1 | विमान (Air) | राष्ट्रीय कैरियर द्वारा लिए जाने वाले इकॉनमी किराए तक, बशर्ते यात्रा सबसे छोटे मार्ग (shortest route) से की गई हो. |
| 2 | ट्रेन (Train) | राष्ट्रीय कैरियर द्वारा लिए जाने वाले इकॉनमी किराए तक, बशर्ते यात्रा सबसे छोटे मार्ग से की गई हो. |
| 3 | अन्य (Others) | 1. यदि गंतव्य स्थान हवाई या रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो आप उस मार्ग पर चलने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन संचालक द्वारा लिए जाने वाले प्रथम श्रेणी (1st class) या डीलक्स श्रेणी के किराए तक छूट का दावा कर सकते हैं. 2. यदि उस मार्ग पर कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने स्थान से गंतव्य तक की दूरी के लिए एयर-कंडीशंड प्रथम श्रेणी (AC First Class) के किराए के बराबर राशि का दावा कर सकते हैं, बशर्ते यह यात्रा सबसे छोटे रेल मार्ग से आंकी गई हो. |
जब यात्रा चक्रीय (circular journey) हो, तो छूट सबसे दूर वाले स्थान तक के सबसे छोटे मार्ग पर आधारित होती है.
चूंकि यह छूट वास्तविक खर्च पर मिलती है, इसलिए आपको यात्रा से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 192(2D) के अनुसार नियोक्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह आपके दावे के समर्थन में आवश्यक प्रमाण एकत्र करें.
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अगर आप यात्रा का प्रमाण जमा नहीं करते, तो LTA आपके वेतन का हिस्सा मानकर नियोक्ता उस पर कर काट लेगा. और यह आपकी फॉर्म 16 में दिखाई देगा. यदि आप दस्तावेज नियोक्ता को नहीं दे पाते, तो आप इसे अपनी आयकर रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपको दस्तावेज पेश करने पड़ सकते हैं. दावा हमेशा वास्तविक और दस्तावेज-आधारित होना चाहिए ताकि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके. इस तरह यात्रा न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि कुछ ठोस टैक्स लाभ भी दे सकती है.
लेखक एक टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं. यहां व्यक्त विचार उनके निजी हैं. आप उन्हें jainbalwant@gmail.com पर या ट्विटर हैंडल @jainbalwant पर संपर्क कर सकते हैं.