HUF होने से आप कितना टैक्स बचा सकते हैं? ये तरीके घर, शेयर, म्यूचुअल फंड पर देंगे बड़ा लाभ

अगर आप सोच रहे हैं कि परिवार के पैसों को सुरक्षित रखते हुए टैक्स कैसे बचाया जाए, तो HUF आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. घर, निवेश, बीमा और स्वास्थ्य खर्च, HUF में छिपे हैं कई तरीके, जिससे ज्यादातर लोग अभी तक अनजान हैं.

HUF को लेकर सारे नियम Image Credit: Freepik/Canva

मुझे कई लोगों के मेल आते हैं इस सवाल के साथ कि टैक्स लॉ के तहत HUF को क्या -क्या टैक्स लाभ मिल सकते हैं. तो इस आर्टिकल में हम उसी पर चर्चा करेंगे.

आयकर के लिए अलग टैक्स एंटिटी

HUF को आयकर कानून के तहत एक अलग टैक्स एंटिटी माना जाता है. इसलिए इसे अलग बेसिक टैक्स छूट मिलती है. पुराने टैक्स रेजीम में यह छूट 2.50 लाख रुपये है, जबकि नए टैक्स रेजीम में यह 4 लाख रुपये है.

HUF को अपनी ही नाम से घर, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करने की अनुमति है. चूंकि HUF अपनी नाम से शेयर और सिक्योरिटीज में निवेश कर सकता है, इसलिए यह सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक के लांग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स फ्री लाभ उठा सकता है.

इसके अलावा, HUF अपने नाम पर बिजनेस भी चला सकता है, चाहे वह अपने पैसे से हो या किसी और से उधार लेकर.

HUF के नाम पर घर होने के फायदे

HUF अपनी नाम पर अचल संपत्ति, जैसे कि घर, रख सकता है और होम लोन भी ले सकता है.

पुराने टैक्स रेजीम में होम लोन के प्रिंसिपल पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती मिलती है. ब्याज पर सेक्शन 24(b) के तहत टैक्स लाभ मिलता है. यह लाभ सेल्फ-ऑक्यूपाइड या लेट-आउट प्रॉपर्टी पर लागू होता है, लेकिन कैप 2 लाख रुपये तक है.

नए टैक्स रेजीम में ब्याज का टैक्स लाभ केवल लेट-आउट प्रॉपर्टी पर मिलता है, वह भी केवल टैक्सेबल रेंट तक. सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता.

अगर आपके पास दो से अधिक घर हैं, तो केवल दो घरों को सेल्फ-ऑक्यूपाइड माना जाएगा. अन्य घरों को देम्ड लेट-आउट माना जाएगा और उनका नॉटियल रेंट मार्केट रेट के अनुसार टैक्सेबल होगा. इसलिए अगर घर HUF के नाम पर है, तो आप दो अतिरिक्त घरों को सेल्फ-ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं.

एक व्यक्ति या HUF किसी भी असेट को बेचकर हासिल लांग टर्म कैपिटल गेन को नई घर खरीदने या बनाने में निवेश करके टैक्स फ्री कर सकता है. यह तभी संभव है जब व्यक्ति या HUF पहले से केवल एक घर का मालिक हो. अगर घर HUF के नाम पर है, तो परिवार के पास अन्य घर होने के बावजूद सेक्शन 54F का लाभ लिया जा सकता है.

पुराने टैक्स रेजीम में निवेश पर टैक्स लाभ

HUF जीवन बीमा प्रीमियम अपने किसी सदस्य के लिए भुगतान कर सकता है और सेक्शन 80C के तहत कटौती ले सकता है. यह तब काम आता है जब व्यक्तिगत लिमिट (1.5 लाख रुपये) समाप्त हो जाती है.

HUF PPF अकाउंट नहीं खोल सकता, लेकिन अपने सदस्यों के PPF अकाउंट में योगदान कर सकता है और टैक्स लाभ ले सकता है. HUF ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम) और टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में भी निवेश कर सकता है.

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर व्यक्ति 25,000 रुपये तक कटौती ले सकता है. यदि पूरा परिवार का बीमा यही से करना हो तो लिमिट कम पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में HUF अपने सदस्यों के प्रीमियम का भुगतान कर टैक्स लाभ बढ़ा सकता है. अगर HUF में वरिष्ठ नागरिक सदस्य है, तो कटौती 50,000 रुपये तक हो सकती है.

ध्यान दें कि HUF सभी 80C आइटम के लिए कटौती नहीं ले सकता. उदाहरण के लिए, HUF ट्यूशन फीस, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), NPS योगदान या पेंशन योजना, NSC पर कटौती नहीं ले सकता.

HUF विकलांग सदस्य के इलाज या जीवन बीमा प्रीमियम पर खर्च किए गए पैसों के लिए 75,000 रुपये की कटौती ले सकता है. गंभीर विकलांगता वाले सदस्य के लिए यह लिमिट 1,25,000 रुपये है. यह फ्लैट कटौती है, खर्च की राशि से फर्क नहीं पड़ता. HUF अपने किसी आश्रित सदस्य के कुछ विशेष बीमारियों के इलाज पर कटौती ले सकता है. सामान्य स्थिति में अधिकतम राशि 40,000 रुपये है, लेकिन अगर सदस्य वरिष्ठ नागरिक है तो यह 1,00,000 रुपये तक जा सकती है.

लेखक एक टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं. यहां व्यक्त विचार उनके निजी हैं. आप उन्हें jainbalwant@gmail.com पर या ट्विटर हैंडल @jainbalwant पर संपर्क कर सकते हैं.