सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 20 साल नौकरी पर मिलेगी पूरी पेंशन, केंद्र ने UPS को किया नोटिफाई

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नोटिफाई कर दिया है. अब सरकारी कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद भी पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट के हकदार बन जाएंगे. नए नियमों के तहत फिलहाल NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को UPS में स्विच की सुविधा भी मिलेगी.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम Image Credit: GettyImages

केंद्र सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने गुरुवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियमों को नोटिफाई कर दिया है. ये नियम केंद्रीय कर्मचारियों की सर्विस और रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़े प्रावधान तय करेंगे. UPS को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया है. वहीं, वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में बताया गया है कि NPS से UPS में स्विच करने के लिए 30 सितंबर आखिरी दिन होगा.

वित्त मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा, UPS तहत पात्र कर्मचारी केवल एक बार NPS में स्विच कर सकते हैं. स्विच विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पूर्व किया जा सकता है. दंडात्मक कार्रवाही के तहत हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफॉल्ट रूप से यूपीएस के तहत बने रहेंगे. जो कर्मचारी NPS में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितंबर 2025 के बाद UPS का विकल्प नहीं चुन पाएंगे.

20 साल सेवा पर रिटायरमेंट लाभ

नई स्कीम के तहत अब कर्मचारी 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त कर सकेंगे. पहले यह सीमा 25 साल थी. कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर इसे बड़ा सुधार माना जा रहा है.

मृत्यु और विकलांगता पर लाभ

यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होती है, तो परिवार या कर्मचारी को CCS Pension Rules या UPS नियमों के तहत विकल्प चुनने का हक होगा. इससे परिवार को सुरक्षित पेंशन लाभ सुनिश्चित होगा.

UPS के प्रमुख प्रावधान

  • इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करेंगे.
  • रजिस्ट्रेशन या योगदान क्रेडिट में देरी होने पर सरकार कर्मचारी को मुआवजा देगी.
  • समय से पहले रिटायरमेंट, मेडिकल रिटायरमेंट या नौकरी से हटाए जाने पर भी UPS के नियम लागू होंगे.
  • स्वायत्त संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर में जाने वाले कर्मचारियों को भी UPS से संबंधित लाभ मिल सकेंगे.

कर्मचारियों ने किया स्वागत

PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि 20 साल सेवा पूरी होने पर रिटायरमेंट का प्रावधान कर्मचारियों की भलाई के लिए ऐतिहासिक कदम है. केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को UPS लाने का फैसला किया था. इसके बाद 24 जनवरी, 2025 को UPS को NPS के विकल्प के रूप में अधिसूचित किया गया. 19 मार्च 2025 को PFRDA ने इसके लिए रेगुलेशन भी जारी किए थे.