बेटी की शादी के लिए सरकार देगी 51 हजार रुपए, जानिए कैसे और किसे मिलेगा लाभ
जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी, इसमें गरीब परिवारों की मदद की जाती है. इसमें इंस्टॉलमेंट में भुगतान मिलता है.

UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: बेटी की शादी के लिए हर मां-बाप उसके पैदा होने से ही पैसे जोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो इस खास पल में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं. मगर जिन जरूरतमंदों के घर बेटी जन्म लेती है उनके लिए बेटी की शादी किसी बोझ से कम नहीं. ऐसे ही गरीब जरूरतमंदों की मदद के मकसद से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है. जिसमें बेटी की शादी के लिए सरकार 51 हजार रुपए देती है. तो क्या है यह योजना, कौन इसका लाभ ले सकता और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं.
क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना?
गरीब आश्रितों को उनकी शादी में आर्थिक मदद देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है. इसमें गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए दिए जाते हैं. यह राशि उन्हें इंस्टॉलमेंट में दी जाती है. पात्र गरीब दुल्हनों को पहले सरकार शादी के सामान खरीदने के लिए 10 हजार रुपए देती है. वहीं शादी समारोह की सजावट व अन्य खर्च के लिए रुपए देती है. बाकी बचे 31 हजार रुपयों को सरकार लड़की की शादी के बाद उसके खाते में भेजती है. जिससे उसे किसी तरह की दिक्कत न हो.
कौन कर सकता है योजना के लिए आवेदन?
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में केवल वो लड़कियां आवेदन कर सकती हैं जिनके माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं. साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा अगर कोई अनुसूचित जाति या फिर ओबीसी समुदाय का है तो योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा. शादी के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.
इस राज्य में भी सरकार देती है मदद
जरूरतमंद लड़कियों की शादी के लिए यूपी के अलावा मध्यप्रदेश सरकार भी आर्थिक मदद मुहैया कराती है. वहां मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चलाई जाती है, जिसमें बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है.
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