क्या है LTCG का नया रूल, क्या अब प्रापर्टी बेचने पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा?

क्या है LTCG यानी Long-Term Capital Gain का नया रूल, क्या अब प्रापर्टी बेचने पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? क्या 23 जुलाई 2024 से सरकार ने प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स के कैलकुलेशन का तरीका बदल दिया है. क्या आप जानते है कि क्या होता है प्रापर्टी पर indexation. क्या इसके हटने से आप पर कोई फर्क पड़ने वाला है. आइए इस पूरे माजरे को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं Long-Term Capital Gain की, तो मान लीजिए आपने एक घर खरीदा. एक आम आदमी के लिए उसका घर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. कुछ समय बाद आपको अपना घर बेचने की जरूरत हुई और आखिरकार आपने तय किया कि अब इस घर को बेच दिया. पर क्या अब आपको घर बेचने पर कम टैक्स देना होगा या फिर सरकार ने गुपचुप तरीके से आप से ज्यादा पैसा ले रही है.

तो बात ये है कि जुलाई 2024 से सरकार ने हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स का तरीका बदल दिया है. अब जो भी प्रॉपर्टी आप बेचेंगे उस पर 12.5% टैक्स लगेगा, जबकि पहले ये रेट 20% का था, तो क्या सच में सरकार ने टैक्स रेट्स घटा दिए हैं.