क्या बैंक का नाम बदलते ही बेकार हो जाएगी पुरानी चेकबुक? जानिए ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा
अगर आप North East Small Finance Bank के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है. हाल ही में बैंक से जुड़ा बड़ा बदलाव हुआ है जिससे कई ग्राहकों में भ्रम की स्थिति बन गई है. लेकिन असली असर क्या होगा? इसका जवाब जानना जरूरी है.

मान लीजिए आप सुबह बैंक में पैसे निकालने जा रहे हों और अचानक आपको पता चले कि आपके बैंक का नाम ही बदल गया है. थोड़ा चौंकना तो बनता है. यही स्थिति इन दिनों North East Small Finance Bank के ग्राहकों के साथ है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 मई 2025 को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि इस बैंक का नाम अब ‘slice Small Finance Bank Limited’ कर दिया गया है. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे खाताधारकों को कोई परेशानी होगी? क्या पुराने पासबुक, चेकबुक या डेबिट कार्ड अब बेकार हो जाएंगे? चलिए, समझते हैं पूरी बात.
क्या कहते हैं RBI के नियम?
RBI के नियमों के अनुसार, किसी भी बैंक का नाम बदलने से ग्राहकों की मौजूदा सेवाएं बाधित नहीं होतीं. यानी आप पहले की तरह अपने पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते रह सकते हैं. जब तक बैंक आपको खुद से कोई नई जानकारी नहीं देता.
जब किसी बैंक का नाम बदला जाता है या वह किसी अन्य संस्था में विलीन होता है, तो प्रक्रिया में समय लगता है. कभी-कभी एक साल तक. इस दौरान बैंक ग्राहकों को नई पासबुक और चेकबुक जारी कर सकता है, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं होती.
ग्राहकों को मिलेगा पूरा समय
बैंक ग्राहकों को पर्याप्त समय देता है ताकि वे नई व्यवस्था में खुद को ढाल सकें. आमतौर पर बैंक छह महीने तक पुरानी चेकबुक और पासबुक के उपयोग की अनुमति देता है. इस दौरान आपको धीरे-धीरे नई बैंकिंग सुविधाएं मिल जाएंगी.
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जब तक बैंक की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश न मिले, तब तक आप अपनी मौजूदा बैंकिंग सेवाओं का उपयोग पहले की तरह करते रह सकते हैं. हालांकि इसके बावजूद भी कोई संदेह हो तो अपने बैंक के नजदीकी शाखा से संपर्क करें.
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