खेती की जमीन बेचकर बचा सकते हैं भारी टैक्स, इस नियम का करें इस्तेमाल; जानिए नियम और छूट के तरीके

अगर आप अपनी खेती की जमीन बेचते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को दोबारा किसी दूसरी खेती की जमीन में निवेश करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अगर आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख तक लाभ की राशि से नई जमीन नहीं खरीद पाते, तो आप उस राशि को कैपिटल गेन्स डिपॉजिट अकाउंट स्कीम (CGAS) में जमा कर सकते हैं.

टैक्स Image Credit: Money9live/Canva

Income Tax on Farm Land: अगर आप अपनी खेती की जमीन बेचते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को दोबारा किसी दूसरी खेती की जमीन में निवेश करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यह सुविधा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54B के तहत मिलती है. इस धारा के अनुसार, अगर आप कृषि भूमि बेचकर उससे होने वाले लाभ (कैपिटल गेन) को नई कृषि भूमि खरीदने में लगाते हैं, तो आपको टैक्स में पूरी छूट मिल सकती है. लेकिन यह छूट केवल इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को ही मिलती है. आइए, इसे और विस्तार में समझते हैं.

धारा 54B क्या कहती है?

धारा 54B के तहत, अगर आप अपनी कृषि भूमि बेचते हैं और उससे होने वाला लाभ (चाहे वह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक) नई कृषि भूमि खरीदने में निवेश करते हैं, तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है. टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने मनी 9 से बात करते हुए कहा कि यह छूट केवल तभी मिलती है जब:

  1. कृषि भूमि का उपयोग: बेची गई जमीन का उपयोग कम से कम 2 साल तक कृषि कार्य के लिए किया गया हो. यह उपयोग आपने, आपके माता-पिता ने, या HUF ने किया हो.
  2. नई जमीन खरीदने की समय सीमा: बेची गई जमीन से मिले लाभ को 2 साल के अंदर नई कृषि भूमि खरीदने में निवेश करना होगा.
  3. छूट की राशि: छूट की राशि या तो बेची गई जमीन से मिला लाभ होगी या नई जमीन में निवेश की गई राशि, जो भी कम हो.

कितना टैक्स बचा सकते हैं?

धारा 54B के तहत छूट उस राशि तक सीमित है, जितना लाभ आपने कमाया या जितना पैसा आपने नई कृषि भूमि में निवेश किया. उदाहरण के लिए:

  • अगर आपकी जमीन बेचने से 10 लाख रुपये का लाभ हुआ और आपने 8 लाख रुपये की नई कृषि भूमि खरीदी, तो आपको 8 लाख रुपये पर कर छूट मिलेगी.
  • अगर आपने 12 लाख रुपये की जमीन खरीदी, तो भी छूट 10 लाख रुपये (लाभ की राशि) तक ही मिलेगी।

कैपिटल गेन्स डिपॉजिट अकाउंट स्कीम (CGAS):

अगर आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख तक लाभ की राशि से नई जमीन नहीं खरीद पाते, तो आप उस राशि को कैपिटल गेन्स डिपॉजिट अकाउंट स्कीम (CGAS) में जमा कर सकते हैं. इस जमा राशि का उपयोग 2 साल के अंदर नई कृषि भूमि खरीदने के लिए करना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो जमा राशि को 2 साल बाद Long Term लाभ माना जाएगा और उस पर टैक्स देना होगा.

टैक्स छूट कब वापस ली जा सकती है?

अगर आप ये गलतियां करते हैं, तो धारा 54B के तहत मिली टैक्स छूट वापस ली जा सकती है:

  1. नई जमीन जल्दी बेचना: अगर आप नई खरीदी गई कृषि भूमि को 3 साल के अंदर बेच देते हैं, तो पहले मिली छूट की राशि को नई जमीन की लागत से घटा दिया जाएगा. इससे आपका टैक्स बढ़ सकता है.
  2. CGAS का उपयोग न करना: अगर आपने CGAS में जमा राशि का उपयोग 2 साल के अंदर नई जमीन खरीदने के लिए नहीं किया, तो जमा राशि को लॉंग टर्म लाभ माना जाएगा और उस पर टैक्स देना होगा.

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