EbixCash पर सेबी ने लगाया बड़ा जुर्माना, शेयर बाजार से जुड़े नियमों का किया उल्लंघन

बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को EbixCash और इसकी प्रमोटर यूनिट Ebix Inc पर बड़ा जुर्माना लगाया है. कंपनी पर आरोप है कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO के दौरान शेयर बाजार से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया था.

सेबी Image Credit: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

EbixCash और इसकी प्रमोटर यूनिट Ebix Inc पर बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को बाजार नियमों के उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई की है. सेबी ने एक आदेश में कहा है कि EbixCash और इसकी इसकी प्रमोटर Ebix Inc पर PO के दौरान शेयर बाजार से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाया गया है.

सेबी की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि एबिक्सकैश लिमिटेड और उसकी प्रवर्तक कंपनी एबिक्स इंक ने आईपीओ से संबंधित डिस्क्लोजर संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किया था. इस मामले में 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सेबी का यह आदेश तब आया जब सेबी ने एबिक्सकैश, एबिक्स सिंगापुर और एबिक्स इंक के खिलाफ कथित तौर पर गैर-अनुपालन के मामले में जांच की है.

वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी एबिक्सकैश ने मार्च 2022 में नियामक के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था, लेकिन बाद में पिछले साल दिसंबर में इसे वापस ले लिया. सेबी ने ICDR (पूंजी जारी करने और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमों के कथित उल्लंघन की नियामक की जांच के बाद यह जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही पाए, इश्यू के लीड मैनेजर की तरफ से सेबी के पास दायर एबिक्सकैश के प्रस्तावित आईपीओ से संबंधित मार्च 2022 के डीआरएचपी पर अपनी टिप्पणियां जारी की हैं.

78 पन्नों के आदेश में, सेबी ने बताया कि जांच के दोरान पाया कि एबिक्सकैश और एबिक्स इंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से की गई विनियामक कार्रवाइयों, मध्यस्थता निर्णयों और डीआरएचपी में बताए गए आईपीओ आय के उपयोग में बदलावा सहित कई अहम जानकारी का खुलासा करने में विफल रहीं.

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि मार्च 2023 में RBI की तरफ से EbixCash की सहायक कंपनी Ebix Payment Services के गिफ्ट कार्ड बिजनेस के बारे में जारी किए गए लेटर ऑफ डिस्प्लेजर यानी नाराजगी पत्र का खुलासा नहीं किया. इसे एक बड़ी चूक माना गया, क्योंकि नियामकीय कार्रवाई ने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित किया.

इसके अलावा सेबी ने एबिक्स इंक की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में भी संगतियों को चिन्हित किया, जिनमें मध्यस्थता निर्णयों और राजस्व मान्यता में समायोजन के बारे में बयान दिए गए थे. बाजार नियामक ने कहा कि ये बयान नियामक के साथ दायर डीआरएचपी के विवरणों का खंडन करते हैं.

बचाव में कंपनी ने क्या कहा

सेबी की कार्रवाई को लेकर एबिक्सकैश ने अपने बचाव में तर्क दिया है कि खुलासे विनियामक शर्तों के मुताबिक किए गए थे. कंपनी ने सभी जरूरी जानकारियों के साथ अपडेटेड डीआरएचपी दाखिल किया था. इसके अलावा, एबिक्स इंक ने तर्क दिया कि सेबी के पास इस मामले पर फैसले का अधिकार नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि यह एक विदेशी कंपनी है.

सेबी ने ठुकराईं दलीलें

हालांकि, सेबी ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि निवेशकों के हितों की रक्षा के सेबी के पास इस कार्रवाई के पर्याप्त अधिकार हैं. इसके साथ ही कहा कि पारदर्शी खुलासा जरूरी होता है. दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाते हुए, सेबी ने कहा कि डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं करने के लिए एबिक्सकैश लिमिटेड और एबिक्स इंक पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.