दिल्ली में आज से गैर BS-VI कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स की एंट्री बंद, पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग रखेगा निगरानी, टीमें तैनात
दिल्ली में 1 नवंबर से दूसरे राज्यों के गैर-BS-VI कमर्शियल व्हीकल्स के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया है. केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड, BS-VI, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे. उल्लंघन रोकने के लिए 23 टीमें दिल्ली की सीमाओं पर तैनात हैं. यह कदम बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से दूसरे राज्यों के गैर BS-VI मानक वाले कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है. यह फैसला राजधानी की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इस प्रतिबंध के तहत अब दिल्ली में केवल BS-VI मानक के कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स, दिल्ली में रजिस्ट्रर्ड कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स या फिर सीएनजी, एलएनजी और बिजली से चलने वाले वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीमें राजधानी की सीमाओं पर तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी नियम के उल्लंघन को तुरंत रोका जा सके.
इन इंट्री प्वाइंट्स पर तैनात की गई हैं टीमें
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली की सीमाओं पर 23 संयुक्त प्रवर्तन टीमों को तैनात किया गया है. ये टीमें कोंडली, टिकरी, राजोखरी, कपासहेड़ा, औचांदी, मंडोली, आयानगर, कालिंदी कुंज और बाजघेरा टोल/द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख एंट्री प्वाइंट्स पर चौकसी कर रही हैं. परिवहन विभाग के अनुमान के मुताबिक, करीब 50,000 से 70,000 ऐसे कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स हैं जो अभी भी BS-IV या उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हैं. ऐसे वाहनों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
प्रदूषण रोकने के लिए उठाया गया यह कदम
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 17 अक्टूबर को हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी थी. आयोग ने यह कदम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और सर्दियों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया है. दिल्ली सरकार का मानना है कि इस सख्त कार्रवाई से प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी क्योंकि हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने और खराब उत्सर्जन वाले ट्रक और कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स राजधानी की वायु गुणवत्ता पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं.
उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा
दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं. यह प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार के ठोस संकेत नहीं मिलते हैं.
इसे भी पढ़ें: FASTag यूजर्स के लिए बड़ी राहत, NHAI ने KYV प्रक्रिया को किया यूजर-फ्रेंडली; अब सिर्फ फ्रंट फोटो से होगा वेरिफिकेशन