दिल्लीवालों सावधान! अगर आपकी गाड़ी में नहीं है ये जरूरी स्टीकर, तो नहीं मिलेगा PUC सर्टिफिकेट
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना थर्ड नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को PUC सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है. इस नए नियम से लाखों वाहन मालिकों पर असर पड़ सकता है. जानिए क्या करना होगा अब.
अगर आपके वाहन पर थर्ड नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन स्टीकर नहीं लगा है, तो अब आपको गाड़ी के लिए जरूरी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सभी PUC केंद्रों को यह निर्देश जारी किया है कि वे ऐसे वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी न करें, जिन पर यह तीसरा नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है. साथ ही उन वाहनों को PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिसके पास रजिस्ट्रेशन स्टीकर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने NCR, दिल्ली सहित पूरे क्षेत्र में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और फ्यूल-आधारित कलर-कोडेड स्टीकर को अनिवार्य किया है. जो वाहन इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है. यह आदेश जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था, जिसे अब तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है.
क्या है थर्ड नंबर प्लेट?
यह सेल्फ-डिस्ट्रक्टिव क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टीकर होता है, जिसे वाहन की फ्रंट विंडशील्ड के बाएं कोने में लगाया जाता है. इसका उद्देश्य वाहन की पहचान और सुरक्षा को बढ़ाना है. दिल्ली परिवहन विभाग पहले से ही थर्ड नंबर प्लेट न होने वाले वाहन मालिकों को SMS भेज रहा है. अब इन संदेशों में यह भी जोड़ा जाएगा कि PUC सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा. साथ ही, IT ब्रांच के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर में भी अपडेट किया जाएगा ताकि थर्ड नंबर प्लेट न होने पर PUC अपलोड ही न हो सके.
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अगर वाहन मालिकों ने इस नए नियम का पालन नहीं किया, तो उनके वाहन का PUC प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, जिससे उनका वाहन सड़क पर चलने के लिए अवैध माना जाएगा. यह नियम पर्यावरण सुरक्षा और वाहनों की पहचान को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है.
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