New vs Old टैक्स रिजीम में कौन फायदेमंद, आपकी सैलरी पर कितना टैक्स, जानें बजट अपडेट

Budget 2026 में इनकम टैक्स slabs में कोई बदलाव नहीं किया गया है. New और Old tax regime दोनों पहले की तरह लागू रहेंगे. New tax regime में बारह लाख रुपये तक की income पर टैक्स नही देना होगा जिससे middle class को राहत मिलती है.

Budget 2026 में इनकम टैक्स slabs में कोई बदलाव नहीं किया गया है. Image Credit: Money9live/Canva

Budget 2026 में इनकम टैक्स एक बार फिर चर्चा का विषय रहा. लाखों टैक्स देने वाले लोग स्लैब और छूट में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन इस बार भी सरकार ने इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नए और पुराने टैक्स सिस्टम दोनों पहले जैसे ही रखे गए है. ऐसे में टैक्सपेयर्स के सामने फिर वही सवाल है कि न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या ओल्ड टैक्स रिजीम.

New Tax Regime में क्या है फायदा

New tax regime में इनकम टैक्स स्लैब FY 2026 27 के लिए पहले जैसे ही है. 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता. 4 से 8 लाख रुपये पर 5 फीसदी और 8 से 12 लाख रुपये पर 10 फीसदी टैक्स लगता है. 12 लाख रुपये तक की इनकम पर पूरा टैक्स रिबेट मिल जाता है. नौकरीपेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के चलते 12.75 रुपये तक टैक्स नहीं देना होता.

मीडिल क्लास के लिए क्या

New tax regime उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास ज्यादा डिडक्शन नहीं है. इसमें टैक्स दर कम है और हिसाब भी आसान है. घर किराया भत्ता या इंवेस्टमेंट प्रूफ जैसी झंझट नहीं होती. जिनकी इनकम 12 लाख रुपये तक है उनके लिए यह सिस्टम सबसे बेहतर माना जा रहा है. इसी वजह से मीडिल क्लास में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है.

Old Tax Regime में क्या

Old tax regime उन टैक्सपेयर्स के लिए सही है जो डिडक्शन का पूरा फायदा उठाते है. इसमें HRA, section 80C, मेडिकल इंश्योरेंस, NPS और होम लोन इंटरेस्ट जैसी छूट मिलती है. अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपकी कुल छूट 8 लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो old tax regime में टैक्स कम बन सकता है.

ज्यादा इनकम वालों को क्या करना चाहिए

अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपये से ज्यादा है तो दोनों सिस्टम की कैलकुलेशन करना जरूरी है. ऐसे लोगों के लिए सिर्फ टैक्स दर नहीं बल्कि टोटल डिडक्सन मायने रखती है.

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Budget 2026 में टैक्स से जुड़ी और राहत

Budget 2026 में टैक्स स्लैब भले न बदले हो लेकिन प्रक्रिया को आसान किया गया है. revised return भरने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है. मोटर एक्सीडेंट क्लेम से मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगेगा. विदेश यात्रा और पढ़ाई पर TCS भी कम किया गया है. नया इनकम टैक्स Act 2025 एक अप्रैल 2026 से लागू होगा जिससे टैक्स फाइलिंग और आसान होने की उम्मीद है.