दिवाली पर टैक्सपेयर को मिला तोहफा! GSTR-3B की डेट बढ़ी, अब मिलेंगे 5 दिन ज्यादा
त्योहारों के बीच टैक्सपेयर्स के लिए आई बड़ी राहत की खबर. व्यापारियों में इस फैसले को लेकर खुशी है क्योंकि अब उन्हें थोड़ी और राहत का समय मिला है. सरकार ने अक्टूबर में एक अहम घोषणा की है, जो जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए खास मायने रखती है.

दिवाली के मौके पर टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है. सरकार ने सितंबर माह और जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए GSTR-3B दाखिल करने की आखिरी तारीख पांच दिन बढ़ा दी है. अब कारोबारी 25 अक्टूबर तक यह फॉर्म भर सकते हैं.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 19 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर इस विस्तार की जानकारी दी. पोस्ट में CBIC ने लिखा, “@cbic_india extends the GSTR-3B filing deadline,” यानी अब टैक्सपेयर को डेडलाइन पूरी करने के लिए कुछ अतिरिक्त दिन मिल गए हैं.
क्या है GSTR-3B फॉर्म
GSTR-3B एक रिटर्न है जिसे जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस हर महीने या तिमाही में दाखिल करते हैं. सामान्य रूप से यह रिटर्न अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए हर महीने 20, 22 या 24 तारीख तक जमा किया जाता है. इसमें व्यवसाय अपनी कुल बिक्री, खरीद और जीएसटी देनदारी की जानकारी देते हैं.
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इस बार डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद पहले से थी, क्योंकि 20 अक्टूबर को दीवाली का त्योहार पड़ रहा है. कई व्यापारियों और कंट्रोलर अकाउंटेंट्स ने सरकार से कुछ दिन का विस्तार मांगा था ताकि वे त्योहार की व्यस्तता के बीच समय पर फाइलिंग कर सकें.
यह निर्णय टैक्सपेयर्स के लिए अस्थायी राहत है. अगले महीने से समय पर रिटर्न दाखिल करना जरूरी रहेगा ताकि ब्याज या जुर्माने से बचा जा सके.
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