एक दिन में पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा देश, तो होगी 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपये का जुर्माना

भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए सख्त समय सीमा दी है. अगर वे समय पर नहीं गए तो उन्हें 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. यह नियम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लागू हुआ.

पाकिस्तान Image Credit: Getty image

Pakistan: भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए सख्त समय सीमा दी है. अगर वे समय पर नहीं गए तो उन्हें 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. यह नियम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लागू हुआ. पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी.

‘लीव इंडिया’ का जारी किया नोटिस

सरकार ने ‘लीव इंडिया’ नोटिस जारी किया है. SAARC वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 26 अप्रैल तक और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा. जिन लोगों के पास वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, पर्वतारोहण, स्टूडेंट, विजिटर, ग्रुप टूरिस्ट, टूरिस्ट वीजा हैं. उन्हें रविवार तक जाना होगा.

इतना लगेगा जुर्माना

4 अप्रैल से लागू इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत वीजा की समय सीमा से ज्यादा रुकने, वीजा नियम तोड़ने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने की सजा 3 साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि समय सीमा के बाद कोई पाकिस्तानी नागरिक न रुके. गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य सचिवों को निर्देश दिए कि सभी पाकिस्तानी जिनके वीजा रद्द किए गए हैं. वे समय पर देश छोड़ दें.

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जवाबी कदम उठा रहा भारत

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हो गए हैं. भारत ने पहले ही कई जवाबी कदम उठाए. इसमें वीजा रद्द करना और साल 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है. यह सख्ती भारत की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है. 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष को मार दिया था.

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