दिवाली या छठ पूजा पर ट्रेन से जा रहे हैं घर, तो बैग में छिपाकर हरगिज न ले जाएं ये सामान, वरना पहुंच जाएंगे जेल
भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें कुछ प्रतिबंधित वस्तुएं ट्रेन में न ले जाने की चेतावनी दी गई है. इसका उद्देश्य त्योहारों के समय आग से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकना और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है. आइये लिस्ट देखते हैं.

दिवाली या छठ पूजा में अगर आप ट्रेन से घर जा रहे हैं तो भूलकर ये कुछ चीजें बैग में छिपाकर न ले जाएं वरना अपने घर पहुंचने के बजाए आप जेल पहुंच सकते हैं. भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. त्योहारों के दौरान लाखों लोग अपने घर जाने के लिए रेलवे की सेवाओं इस्लेमाल करते हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाने से बचने का आग्रह किया है. अगर आप भी इस दौरान ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको इस एडवाइजरी को ठीक से पढ़ लेना चाहिए. क्योंकि ऐसे प्रतिबंधित के सामानों के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ रेलवे कार्रवाई कर सकता है. इस एडवाइजरी का उद्देश्य आग से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकना और त्योहारों की भीड़ के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है.
ट्रेनों में न लेकर जायें ये सामान
रेलवे ने इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों में प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची जारी की है. एडवाइजरी के अनुसार, यात्रियों को पटाखे, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, स्टोव, माचिस या सिगरेट ट्रेन में नहीं ले जानी चाहिए. ये वस्तुएं ज्वलनशील होती हैं और ट्रेनों के अंदर, जहां जगह सीमित होती है और वेंटिलेशन सीमित होता है, आसानी से आग का खतरा पैदा कर सकती हैं. अधिकारियों ने कहा कि यह कदम दुर्घटनाओं से बचने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती कदम है. रेलवे ने यात्रियों से सामान की जांच और ट्रेन में चढ़ने के दौरान कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की है.
त्योहारी भीड़ को संभालने के लिए उठाए गए कदम
हर साल दिवाली और छठ पूजा के दौरान प्रमुख स्टेशनों पर लंबी कतारें और प्लेटफॉर्म खचाखच भरे होने के कारण रेल यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जाती है. भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली, बांद्रा टर्मिनस, उधना और सूरत सहित प्रमुख स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाए हैं. ये होल्डिंग एरिया यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने और प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने की प्रक्रिया आसान होगी.
जेल और जुर्माने का प्रावधान
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 और 165 के अनुसार, ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, विस्फोटक, डीजल-पेट्रोल आदि लेकर चलना एक दंडनीय अपराध है. अगर यात्री ऐसा करते पाए जाते हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना या 3/5 साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है.
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