7th Pay Commission: जुलाई 2025 के बाद ज्वाइन करने वालों को नहीं मिलेगा ये अलाउंस, बदले नियम
केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत ड्रेस भत्ते के नियमों में बदलाव किया है.जुलाई 2025 के बाद ज्वाइन करने वाले नए सरकारी कर्मचारियों को अब सालाना पूरा ड्रेस भत्ता नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें सेवा में शामिल होने की तारीख के अनुसार अनुपातिक (प्रोपोर्शनल) राशि दी जाएगी.

Dress Allowance 7th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने पहले ही एक हल्का झटका दे दिया है. सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले ड्रेस अलाउंस के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के अनुसार मुताबिक, जुलाई 2025 के बाद जो भी नए सरकारी कर्मचारी सेवा में शामिल होंगे, उन्हें साल भर के लिए पूरा ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा. इसके बजाय उन्हें सेवा में शामिल होने की तारीख के अनुसार प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक रूप से अलाउंस दिया जाएगा. हालांकि इस बदलाव का असर पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा और उनके लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे.
क्या होता है ड्रेस अलाउंस
वित्त मंत्रालय की ओर से अगस्त 2017 में जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार ड्रेस भत्ते में कपड़ा भत्ता, शुरुआती किट, रखरखाव, जूते और अन्य यूनिफॉर्म से जुड़े सभी खर्च शामिल होते हैं. यह उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है.
कैसे मिलेगा अनुपातिक ड्रेस भत्ता
नई व्यवस्था के अनुसार जो कर्मचारी जुलाई 2025 के बाद नौकरी में शामिल होंगे, उन्हें ड्रेस भत्ता पूरे साल का नहीं मिलेगा. उन्हें यह भत्ता (सालाना राशि ÷ 12) x नौकरी में शामिल होने के महीने से अगले साल जून तक के महीनों की संख्या के अनुसार दिया जाएगा. यानी जितने महीने सर्विस में रहेंगे, उतना ही हिस्सा मिलेगा.
रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या नियम
जो कर्मचारी जुलाई 2025 के बाद रिटायर होंगे, उनके लिए अभी तक स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं. इसके लिए वित्त मंत्रालय से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं. फिलहाल 5 मार्च 2020 के नियम लागू रहेंगे. इसके तहत जो कर्मचारी दिसंबर के बाद रिटायर होते हैं उन्हें पूरा भत्ता और जो दिसंबर तक रिटायर होते हैं उन्हें आधा भत्ता दिया जाता है.
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किसे कितना ड्रेस भत्ता मिलता है
सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए ड्रेस भत्ते की अलग-अलग राशि तय की गई है. जिसमें सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों को 20000 रुपए प्रतिवर्ष, पुलिस, NIA, ICLS, इमीग्रेशन आदि के अधिकारियों को 10000 रुपए प्रतिवर्ष,रेलवे के स्टेशन मास्टर, RPF, UT पुलिस और डिफेंस सर्विस के नॉन-ऑफिसर को 10000 रुपए प्रतिवर्ष और ट्रैकमैन, ड्राइवर और कैंटीन स्टाफ को 5000 रुपए प्रतिवर्ष ड्रेस भत्ता दिया जाता है.
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