प्रॉपर्टी बेचकर मिले मुनाफे पर कैसे बचाएं टैक्स, जानिए नियम और छूट के तरीके

अगर आपने हाल ही में कोई जमीन बेची है और आपके बैंक खाते में जो रकम जमा हुई है, क्या आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा? यह बहुत सारे लोगों का सवाल होता है. क्योंकि, लोग जमीन बेचने के बाद टैक्स नियमों को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. दरअसल, जमीन की बिक्री पर टैक्स का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन कहां स्थित है, किस प्रकार की है और उसका उपयोग किस लिए हो रहा था. अगर यह जमीन कृषि भूमि है और ग्रामीण क्षेत्र में आती है, तो आमतौर पर इसकी बिक्री से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन अगर जमीन शहरी क्षेत्र में है या कृषि उपयोग में नहीं थी, तो इसे कैपिटल गेन माना जाएगा. यदि जमीन तीन साल से अधिक समय तक आपके पास थी, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) लगेगा, जिसका हिसाब इंडेक्सेशन के बाद किया जाता है और टैक्स दर 20% होती है. वहीं, तीन साल से कम समय के लिए रखी गई जमीन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) लगेगा, जिस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता है. आप टैक्स से छूट भी पा सकते हैं, अगर बिक्री से प्राप्त राशि को निर्धारित समय सीमा में किसी अन्य आवासीय संपत्ति में निवेश करते हैं या सरकार द्वारा निर्दिष्ट कैपिटल गेन बॉन्ड्स में लगाते हैं. सही प्लानिंग से इस टैक्स को कम या पूरी तरह बचाया भी जा सकता है.