CBDT ने दी राहत, पिछले साल फाइल हुए ITR की प्रोसेसिंग चूक पर देगा ब्याज, नए सिरे से होगा रिटर्न का काम
CBDT ने 31 मार्च 2024 तक ई-फाइल किए गए उन ITR को फिर से प्रोसेस करने की अनुमति दी है, जिन्हें तकनीकी गलतियों के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था. उन करदाताओं को 31 मार्च 2026 तक रिफंड से संबंधित जानकारी मिलेगी. देरी से रिटर्न मिलने पर टैक्स पेयर्स को ब्याज भी मिलेंगे. पूरी जानकारी पाने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

ITR Processing Deadline Extended: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च, 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक यानी ई-फाइलिंग तरीके से दाखिल किए गए उन इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की प्रोसेसिंग की समयसीमा बढ़ा दी है, जिन्हें इनवैलिड करार दिया गया था. यह राहत उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके ITR तकनीकी कारणों या डाटा मिलान ना होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था. विभाग ने इस समस्या को हल करने के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे प्रभावित टैक्सपेयर्स अब तय समयसीमा के भीतर अपने रिटर्न को सही करा सकेंगे.
सरकार की गलती की वजह से फंसा है टैक्सपेयर्स का पैसा
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने हाल ही में एक निर्देश जारी करके उन इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को फिर से प्रोसेस करने की अनुमति दी है, जिन्हें तकनीकी गलतियों की वजह से गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया था. कई लोगों ने शिकायत की थी कि बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) ने विभिन्न असेसमेंट ईयर के इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न को गलती से रिजेक्ट कर दिया था. इन रिटर्न्स को प्रोसेस करने की समयसीमा पहले ही खत्म हो चुकी थी, जैसे कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक समय था. अब CBDT ने इन रिटर्न को फिर से प्रोसेस करने और रिटर्न देने का फैसला किया है.
इस दिन तक मिल जाएगी रिटर्न की पूरी जानकारी
CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act, 1961) की धारा 119 के तहत इस नियम में ढील दी है. बोर्ड के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल किए गए वे सभी रिटर्न, जिन्हें CPC ने गलती से रिजेक्ट कर दिया था, अब प्रोसेस किए जाएंगे. इन रिटर्न्स के प्रोसेस होने की सूचना टैक्सपेयर्स को 31 मार्च, 2026 तक भेज दी जाएगी.
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रिटर्न में देरी होने पर मिलेंगे ब्याज
जिन भी टैक्सपेयर्स को बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर की गलती की वजह से रिटर्न नहीं मिला है उनके लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें ब्याज मिलेगा. इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act – 1961) की धारा 244A के तहत निर्धारित समय से रिफंड में देरी होने पर टैक्सपेयर्स को इंटररेस्ट देने का भी प्रावधान है. ध्यान रहे कि रिटर्न पाने के लिए फाइलर का आधार और पैन लिंक होना जरूरी है. लिंक नहीं होने की स्थिति में रिटर्न के पैसे नहीं मिलेंगे.
ऐसे करें शिकायत
रिटर्न में देरी होने की स्थिति में आप इन स्टैप के जरिए शिकायत कर सकते हैं. CPGRAMS पोर्टल के जरिए, e-Nivaran / Income‑Tax Grievance पोर्टल के जरिए या आयकर हेल्पडेस्क या फोन नंबर से शिकायत कर सकते हैं. (How to complain about a delay in income tax refund?) e-Nivaran / Income‑Tax Grievance पोर्टल के माध्यम से आप नीचे लिखे स्टैप को फॉलो करके शिकायत कर सकते हैं.
- e-Nivaran / Income‑Tax Grievance पोर्टल से ऐसे करें शिकायत
- incometax.gov.in/eportal पर लॉगिन करें.
- Grievances सेक्शन में जाएं → Submit Grievance चुने.
- विभाग चुनें (जैसे CPC‑ITR, NSDL, SBI आदि), सब-कैटेगरी चुनें – जैसे Refund not received.
- PAN, Assessment Year, ITR एकनॉलेजमेंट नंबर, समस्या की डिटेल्स भरें, आवश्यक डॉक्यूमेंट दें और सबमिट करें.
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