शेयर बायबैक क्या है जिसे बेचने पर लगता है इनकम टैक्स, जानें नए नियम
बजट 2024 के तहत अब शेयर बायबैक पर टैक्स कंपनी नहीं बल्कि शेयरधारक को देना होता है. 1 अक्टूबर 2024 से बायबैक से मिली रकम डिविडेंड इनकम मानी जाती है और इस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है. अब बायबैक पहले जितना फायदेमंद नहीं रह गया है.

भारत सरकार ने बजट 2024 में शेयर बायबैक से जुड़े टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया है. पहले तक किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर वापस खरीदने पर 20% टैक्स कंपनी को देना पड़ता था लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 से यह टैक्स शेयरधारकों के जिम्मे होगा. यानी जो भी निवेशक अपने शेयर कंपनी को बेचकर बायबैक ऑफर में हिस्सा लेंगे, उन्हें इस रकम पर डिविडेंड इनकम के रूप में टैक्स देना होगा. इससे आम निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और बायबैक में हिस्सा लेना पहले जितना फायदेमंद नहीं रहेगा. अगर आपको भी अपनी कंपनी से शेयर मिले हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती हैं.
क्या है बायबैक और यह क्यों किया जाता है?
जब कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती है तो इसे शेयर बायबैक करना कहते हैं. यह इसलिए किया जाता है ताकि शेयरों की संख्या घटाकर ओनरशिप कॉम्पैक्ट की जा सके या मार्केट में शेयर की कीमत को संतुलित किया जा सके. इसके अलावा, यह तरीका प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ाने या कंपनी की अर्निंग पर शेयर (EPS) बढ़ाने के लिए भी अपनाया जाता है.
क्या कहता है नया टैक्स नियम?
सरकार के नए नियम के मुताबिक, शेयर बायबैक पर अब कंपनी को बायबैक टैक्स नहीं देना होगा. इसके बजाय शेयरधारक को पूरी बायबैक राशि पर टैक्स देना होगा, जिसे इनकम टैक्स ऐक्ट की नई धारा 2(22)(f) के तहत “डिम्ड डिविडेंड” (Deemed Dividend) माना जाएगा. इस रकम पर निवेशक को उसके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा जो अधिकतम 35% तक हो सकता है.
साथ ही, जो कीमत निवेशक ने शेयर खरीदने में चुकाई थी (cost of acquisition), उसे डिविडेंड इनकम के खिलाफ घटाया नहीं जा सकेगा. हालांकि, इसे कैपिटल लॉस (Capital Loss) के रूप में आगे के वर्षों में भविष्य के कैपिटल गेन के खिलाफ एडजस्ट जरुर किया जा सकेगा.
कितना कटेगा टैक्स
उदाहरण के लिए, अगर ने किसी कंपनी 500 शेयर 650 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे जबकि शेयर का इश्यू प्राइस 50 रुपये था. पहले इस पर कंपनी को 600 रुपये प्रति शेयर के अंतर पर 20% टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब वही शेयर बायबैक करने पर कंपनी टैक्स से मुक्त रहेगी और अब निवेशक को आज के शेयर प्राइस यानी 650 रुपये की पूरी राशि पर अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब मे टैक्स देना होगा.
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