हरियाणा सरकार दे रही है आवासीय प्लॉट खरीदने का मौका, 13 नवंबर है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानें पूरी प्रक्रिया
हरियाणा सरकार दीन दयाल जन आवास योजना के तहत नए आवासीय प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. यह योजना हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड है, यानी पूरी तरह से कानूनी और सुरक्षित है. इस बार योजना के तहत हरियाणा के सेक्टर 24 में लोगों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया.
हरियाणा सरकार ने दीन दयाल जन आवास योजना के तहत नए आवासीय प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. यह योजना हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) द्वारा अप्रूव्ड है, यानी पूरी तरह से कानूनी और सुरक्षित है. इस बार योजना के तहत हरियाणा के सेक्टर 24 में लोगों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे. यह योजना खास तौर पर उन मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए है जो अपने बजट में घर बनाना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कब तक किए जा सकते हैं और पूरी प्रक्रिया क्या है.
कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस?
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. आवेदन की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2025 है. वहीं प्लॉट आवंटन की तारीख 18 नवंबर 2025 है. इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 21,000 रुपये की प्रारंभिक राशि जमा करनी होगी. यह राशि 100% रिफंडेबल है, यानी यदि आवेदन के बाद प्लॉट नहीं मिलता है, तो पैसा पूरी तरह वापस कर दिया जाएगा.
कितने साइज के प्लॉट उपलब्ध हैं?
इस योजना में दो अलग-अलग आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं. पहला 143.42 वर्ग गज (sq. yd.) का प्लॉट है, जिसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 21,000 रुपये है. इस प्लॉट की कुल कीमत 93,22,300 रुपये है. इस योजना के तहत अप्लाई करने वालों को 5 दिन के अंदर 10% यानी 9,32,230 रुपये जमा करने होंगे. फिर 30 दिन के अंदर कुल अमाउंट का 40% जमा करना होगा.
दूसरा प्लॉट 172.27 वर्ग गज (sq. yd.) का है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी 21,000 रुपये है. इस प्लॉट की कुल कीमत 1,11,97,550 रुपये है. इसमें भी आवंटन के 5 दिन बाद कुल अमाउंट का 10% जमा करना होगा, जबकि 40% राशि निर्धारित समय के भीतर जमा करनी होगी. यह भुगतान शेड्यूल इसलिए तय किया गया है ताकि खरीदारों को धीरे-धीरे रकम चुकाने में आसानी हो और उन्हें प्लॉट सुरक्षित करने का पर्याप्त समय मिले.
क्या हैं Deen Dayal Elite Plots?
यह हरियाणा सरकार की एक विशेष पहल है, जो दीन दयाल जन आवास योजना के तहत चलाई जाती है. इस योजना में ऐसे प्लॉट विकसित किए जाते हैं जो सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होते हैं और RERA (Real Estate Regulatory Authority) के तहत पंजीकृत रहते हैं.
इस योजना की क्या विशेषताएं हैं?
सभी प्रोजेक्ट सरकार द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिससे धोखाधड़ी की संभावना लगभग न के बराबर रहती है. योजना के तहत आमतौर पर 80 से 180 वर्ग गज तक के प्लॉट उपलब्ध होते हैं, जिससे यह मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक सुलभ विकल्प बन जाता है. एक प्लॉट पर चार तक फ्लोर का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने घर में अलग-अलग यूनिट्स बनाकर उन्हें किराये या बिक्री पर दे सकता है.
योजना में खरीदारों को प्रॉपर्टी वैल्यू के 80% तक होम लोन मिल सकता है. इसके साथ ही Credit Linked Interest Subsidy Scheme (CLISS) के तहत ब्याज पर सब्सिडी भी मिल सकती है, जिससे EMI का बोझ कम होता है.
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
कॉलोनियां निजी डेवलपर्स द्वारा सरकारी मानकों पर विकसित की जाती हैं. इनमें चौड़ी सड़कें, पार्क, पानी-बिजली की सुविधा, सीवरेज सिस्टम और सामुदायिक सेंटर जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं. यह योजना हरियाणा के कई शहरों में लागू है, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, करनाल और पानीपत.
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