अब 1 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी पर भी दर्ज होगी e-FIR, दिल्ली पुलिस के पास ऐसे करें शिकायत

दिल्ली में अब ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर 1 लाख रुपये या उससे अधिक की रकम गंवाने वालों को बड़ी राहत मिली है. 1 नवंबर से दिल्ली पुलिस ऐसे सभी मामलों में e-FIR दर्ज करेगी. इसके अलावा अब पीड़ितों को 1930 पर कॉल करने की जरूरत नहीं, बल्कि किसी भी पुलिस थाने के हेल्पडेस्क पर जाकर या कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकेगी.

साइबर फ्रॉड Image Credit: FreePik

अगर आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं और रकम 1 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो अब आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. 1 नवंबर से दिल्ली पुलिस ऐसी हर शिकायत पर तुरंत e-FIR दर्ज करेगी. पहले यह सुविधा केवल उन मामलों के लिए थी, जिनमें ठगी की रकम 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा होती थी. अब राजधानी के किसी भी थाने में जाकर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप आसानी से साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

अब 1 लाख से ऊपर की ठगी पर बनेगी e-FIR

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को घोषणा की कि 1 नवंबर से 1 लाख रुपये या उससे अधिक के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में e-FIR दर्ज की जाएगी. फिलहाल यह सुविधा सिर्फ 10 लाख रुपये या उससे अधिक की ठगी के मामलों के लिए थी. इस कदम से छोटे निवेशकों और आम लोगों को राहत मिलेगी, जो अब तक कम राशि की ठगी के मामलों में औपचारिक FIR दर्ज न होने से परेशान रहते थे.

स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने पीटीआई के हवाले से बताया कि अब शिकायतकर्ता को हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने की जरूरत नहीं है. राजधानी के सभी 225 पुलिस थानों में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, जहां तुरंत शिकायत दर्ज होगी और 1 लाख रुपये से अधिक के मामलों में e-FIR अपने आप जनरेट हो जाएगी.

ऐसे करें शिकायत दर्ज

साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराने के दो तरीके होंगे –

  • नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें: कॉल रिसीवर आपकी शिकायत पोर्टल पर दर्ज करेगा, जो अपने आप e-FIR में बदल जाएगी.
  • दिल्ली पुलिस ऑनलाइन शिकायत पोर्टल: https://delhipolice.gov.in/ के साइट पर जाकर आप ई-एफआईआर खुद से ही दर्ज कर सकते हैं.
  • किसी भी नजदीकी थाने में जाएं: अब हर पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्पडेस्क होगी जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि “1930 हेल्पलाइन पर पहले से 20 कॉल टेकर काम कर रहे हैं, इसके अलावा अब हर थाने में तैनात कर्मचारी भी तुरंत मदद करेंगे, जिससे शिकायतों का निपटारा तेज होगा.”

कौन करेगा जांच?

दिल्ली पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी रकम के आधार पर तय की है-

  • 1 लाख से 25 लाख रुपये तक की ठगी: स्थानीय पुलिस थाने जांच करेंगे.
  • 25 लाख से 50 लाख रुपये तक: अपराध शाखा (Crime Branch) जांच करेगी.
  • 50 लाख रुपये से अधिक: मामला इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट देखेगी.

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जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (IFSO) राजनीश गुप्ता के मुताबिक, रोजाना करीब 300 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज होती हैं. अब नई व्यवस्था से शिकायत दर्ज होने और जांच शुरू होने में देरी नहीं होगी. दिल्ली पुलिस का मानना है कि यह व्यवस्था न केवल शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी बल्कि ठगी के मामलों में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. इससे राजधानी में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी.