तंबाकू पर नहीं बढ़ेगा नया GST, सरकार लाएगी नया Central Levy; कीमतों पर फिलहाल असर नहीं
सरकार ने साफ किया है कि सिगरेट और तंबाकू पर कोई नया GST टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन मौजूदा टैक्स ढांचे में बदलाव जरूर होने वाला है. 2026 के बाद जब Compensation Cess खत्म होगा, तब सरकार “Central Levy” नाम से एक नया टैक्स लाने की तैयारी कर रही है, जो GST फ्रेमवर्क से बाहर होगा लेकिन असर वही रहेगा. इससे तंबाकू जैसे “sin goods” पर कुल टैक्स बोझ लगभग 60–65% बना रहेगा. इस कदम से सरकार का उद्देश्य है कि GST Council में टैक्स दरों पर राजनीतिक बहस से बचा जाए और केंद्र को लगातार राजस्व मिलता रहे. फिलहाल तंबाकू पर लगभग 53% और पान मसाला पर 88% तक टैक्स लगता है. नया स्ट्रक्चर लागू होने के बाद कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, हालांकि कंपनियां मामूली समायोजन कर सकती हैं. सरकार का मकसद टैक्स दरें बढ़ाना नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और राजस्व संतुलन को बनाए रखना है, ताकि तंबाकू उत्पाद महंगे बने रहें और खपत पर अंकुश रहे.
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