यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे, अब 12.55 करोड़ मतदाता, नाम ऐड कराने का अब भी मौका
उत्तर प्रदेश में SIR की पहली ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट जारी कर दी गई है. लिस्ट में 2.89 करोड़ नाम कट गए है. मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं. 6 जनवरी से दावे-आपत्तियां शुरू हो चुकी हैं. जिनका नाम सूची में नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म-6 भर सकते हैं.
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के बाद मंगलवार (6 जनवरी) को पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 81% लोगों ने गणना प्रपत्र जमा किए, 46.23 लाख मतदाता मृत मिले, 12 करोड़ 55 लाख गणना प्रपत्र मिले और 2.17 करोड़ मतदाता नहीं मिले यानी वे अलग शिफ्ट हो हुए हैं. अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. SIR प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2.89 करोड़ नाम हटाए गए है.
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया
अब मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जांच सकते हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 6 जनवरी से दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिन मतदाताओं का नाम पहली ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं. अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि दावे और आपत्तियां पूरी तरह फ्री हैं. किसी भी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है. शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम सहयोग को देखते हुए चुनाव आयोग ने विशेष कैंप लगाने की भी योजना बनाई है.
आसान स्टेप में ऐसे चेक करें अपना नाम
- सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट खोलें.
- होमपेज पर Download Electoral Roll विकल्प पर क्लिक करें.
- अब राज्य, जिला, अपनी विधानसभा, भाषा, कैप्चा कोड और भाग संख्या दर्ज करें.
- ध्यान रखें, वही भाग संख्या चुनें जिसमें आपका वोट पंजीकृत है.
- सारी जानकारी भरने के बाद Download Selected PDFs पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी.
अगर आपका नाम नहीं है तो कौन सा भरें फॉर्म
- 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 भरें
- वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए या आपत्तियों के लिए फॉर्म 7 भरें
- निवास स्थान बदलने/मतदाता सूची में सुधार/वोटर कार्ड बदलने के लिए फॉर्म 8 भरें
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