ITR 1 और ITR 4 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, अपने इनकम सोर्स से जानें कौन सा फॉर्म सही

इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन ITR फॉर्म भरने की सुविधा शुरू कर दी है, लेकिन अभी केवल ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं. आपको ITR-2 या ITR-3 भरने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वे अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं.

ITR 1 और ITR 4 फॉर्म उपलब्ध Image Credit: Money9live/Canva

ITR 1 & ITR 4: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है. यानी अब टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ITR भरना शुरू कर सकते हैं. लेकिन अभी केवल ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इससे जुड़ा एक ट्वीट भी इनकम टैक्स इंडिया ने एक्स पर डाला है. यानी जिन लोगों को ITR-2 या ITR-3 भरना है, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. आप ITR 1 या ITR 4 में हैं या नहीं ये आपको बताएंगे.

कौन भर सकता है ITR-1?

ITR-1 सिर्फ वही भर सकते हैं जिनकी:

  • टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है.
  • इनकम का सोर्स सैलेरी, एक घर से किराया, पेंशन, 5000 तक की कृषि इनकम और अन्य सोर्स से होना चाहिए
  • अन्य सोर्स का मतलब:
    • सेविंग अकाउंट से ब्याज
    • FD/पोस्ट ऑफिस/को-ऑपरेटिव सोसाइटी से ब्याज
    • टैक्स रिफंड पर ब्याज
    • मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज
    • पारिवारिक पेंशन

किन लोगों के लिए ITR-1 मान्य नहीं है?

अगर आपकी इनकम नीचे दिए गए सोर्स से आती है तो आप ITR 1 में नहीं आएंगे:

  • बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई
  • कैपिटल गेन (जैसे, शेयर बाजार)
  • एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम
  • लॉटरी जीतने से या रेस हॉर्स से कमाई
  • सेक्शन 115BBDA या 115BBE के तहत टैक्सेबल इनकम

कौन भर सकता है ITR-4?

  • भारत में रहने वाला व्यक्ति, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) या फर्म (LLP नहीं)
  • जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है
  • जिनकी इनकम प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत आती है (धारा 44AD, 44ADA, 44AE के अंतर्गत)
  • वेतन/पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, 5000 तक की कृषि इनकम और अन्य सोर्स से इनकम आती है
  • अन्य सोर्स का मतलब:
    • सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट से ब्याज
    • टैक्स रिफंड पर ब्याज
    • पारिवारिक पेंशन
    • अन्य ब्याज इनकम जैसे अनसिक्योर्ड लोन पर ब्याज

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ITR-4 कौन नहीं भर सकता?

  • जो “Resident but Not Ordinarily Resident” (RNOR) या NRI हैं
  • जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है
  • जिनकी कृषि इनकम 5000 से ज्यादा है
  • जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं
  • जिनकी एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है
  • जिनकी इनकम में लॉटरी जीतना, रेस हॉर्स या विशेष टैक्स दरों वाली इनकम शामिल है
  • जिनके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं
  • जिन्होंने स्टार्टअप से ESOP के जरिए डिफर्ड टैक्स लिया है