ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की बढ़ी तारीख, जानें नई डेट
आयकर विभाग (CBDT) ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए ITR और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिट रिपोर्ट 10 नवंबर तक और इनकम टैक्स रिटर्न 10 दिसंबर तक जमा की जा सकेगी. यह फैसला कोर्ट के आदेशों और टैक्स प्रोफेशनल्स की मांग के बाद लिया गया है.
ITR Audit Return Deadline: आयकर विभाग (CBDT) ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न (ITR) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. बुधवार, 29 अक्टूबर को जारी स्टेटमेंट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अब ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई अंतिम तारीख 10 नवंबर और आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर तय की गई है.
पहले की तारीख क्या थी?
इससे पहले, जिन करदाताओं के अकाउंट्स का ऑडिट अनिवार्य है जैसे कंपनियां, प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्मों के कार्यरत साझेदार, उन्हें 31 अक्टूबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा दी गई थी. लेकिन अब CBDT ने इस समयसीमा को लगभग 40 दिन और बढ़ा दिया है. CBDT ने अपने बयान में कहा, “आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो पहले 31 अक्टूबर थी, अब बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है.
इसी तरह, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की ‘निर्धारित तिथि’ भी बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है.” यह विस्तार उन सभी करदाताओं पर लागू होगा जिनके खातों का ऑडिट आयकर अधिनियम के तहत आवश्यक है यानी कंपनियां, फर्म और ऑडिट योग्य व्यक्ति.
कोर्ट के आदेशों के बाद आया विस्तार
इस निर्णय से पहले, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने का आदेश दिया था. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी टैक्स ऑडिट मामलों में यह तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया था. इन न्यायिक आदेशों के बाद, CBDT ने देशभर में एक समान राहत देने के लिए यह कदम उठाया.
टैक्स प्रोफेशनल्स की मांग पर फैसला
CBDT को कई प्रोफेशनल संगठनों और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की संस्थाओं की ओर से यह प्रतिनिधित्व मिला था कि ऑडिट रिपोर्ट और ITR दाखिल करने की मौजूदा समयसीमा बहुत कम है, और इससे करदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इन परिस्थितियों को देखते हुए, विभाग ने समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया ताकि करदाता और टैक्स पेशेवर बिना दबाव के सटीक रिपोर्टिंग कर सकें. CBDT ने इससे पहले 25 सितंबर 2025 को भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 की थी. अब एक बार फिर इसे 10 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है.
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