कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा, यहां जानें प्रक्रिया और जरूरी नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से इम्प्लॉयी प्रॉविडेंड फंड (EPF) स्कीम चलाई जाती है. इसमें रिटारमेंट के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है. इन पैसों को आप इमरजेंसी में निकाल सकते हैं.

PF Withdraw Rules: नौकरीपेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के मकसद से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से इम्प्लॉयी प्रॉविडेंड फंड (EPF) स्कीम चलाई जाती है. इसमें रिटारमेंट के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है. इसके लिए कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों हर महीने अपना वित्तीय योगदान देते हैं. इन पैसों को आप इमरजेंसी में निकाल सकते हैं, हालांकि इसके कुछ नियम हैं. वहीं अगर आप अपनी नौकरी बदलकर किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तब भी आप अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए में मर्ज करा सकते हैं. पीएफ अकाउंट में जमा रकम पर अच्छा ब्याज भी मिलता है.
EPF से कब निकाल सकते हैं पूरा पैसा?
ईपीएफ से पूरा पैसा महज रिटायरमेंट या बेरोजगार रहने पर ही निकालने की अनुमति है. नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक महीने से ज़्यादा समय तक बेरोज़गार रहता है, तो उसे अपने कुल ईपीएफ जमा का 75% निकालने की छूट मिलती है, वहीं अगर कोई दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार है तो उसे बाकी बची 25 फीसद रकम निकालने की भी सुविधा मिलती है.
कैसे निकालें पीएफ से पूरा पैसा?
- जो लोग अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं उन्हें ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर विजिट करना होगा. यहां अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें.
- इसके बाद आप मैनेज पर क्लिक करें और अपनी केवाईसी चेक करें. यहां आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद FORM-31, 19&10C पर क्लिक करें.
- फॉर्म पर आपको तीन विकल्प दिखेंगे, जिनमें ‘फुल ईपीएफ सेटेलमेंट’, लोन और एडवांस के लिए ‘ईपीएफ पार्ट विड्रॉल’ और पेंशन के लिए पैसे निकालने का विकल्प मिलेगा. आपको इनमें से जिसका चुनाव करना हो उस विकल्प को चुनें.
- उदाहरण के तौर पर अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप फुल ईपीएफ सेटलमेंट पर क्लिक करें और क्लेम फॉर्म भरें. इसमें जरूरी डिटेल्स भरें. प्रक्रिया के पूरे होने पर कुछ दिनों बाद आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पीएफ का पूरा पैसा आ जाएगा.
पुराने पीएफ खाते को नए में कैसे करें मर्ज?
अगर आपने नौकरी बदली है और अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट को नए में मर्ज करना चाहते हैं तो आपको UAN नंबर की जरूरत होगी. आप इसके जरिए अपने पुराने पीएफ खाते को नए पीएफ खाते के साथ मर्ज कर सकते हैं. ऑनलाइन मर्ज करने के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं. यहां सर्विसेज पर क्लिक करें और इसके बाद फॉर एम्पलाइज पर क्लिक करें. ऐसा करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको One Employee-One EPF Account का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें और अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें. इसके बाद आपको पुराने पीएफ खाते की सारी डिटेल्स नजर आएंगी. अब यहां अपना ईपीएफ अकाउंट नबंर डालकर सबमिट करें, इसका आपका आवेदन पूरा हो जाएगा. जब आपकी मौजूदा कंपनी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगी तो आपका पुराना पीएफ अकाउंट नए में जुड़ जाएगा.
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