घर खरीदार बीबीए में चेक कर लें पजेशन की तारीख, नहीं तो हाथ आएगा सिर्फ पछतावा

MahaRERA ने अपने हालिया एक आदेश में रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ खरीदारों की शिकायतों को खारिज कर दिया है.

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महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (MahaRERA) ने अपने हालिया एक आदेश में रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ देर होने पर ब्याज का भुगतान करने के लिए घर खरीदारों की शिकायतों को खारिज कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि बिल्‍डर-बायर एग्रीमेंट (बीबीए) में घर लेने की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है. MahaRERA ने कहा कि चूंकि बीबीए में घर का पजेशन देने की तारीख का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए उसे डेवलपर द्वारा MahaRERA को सौंपी गई 2028 की समय-सीमा पर विचार करना होगा.

क्या है मामला

मामला गौरव बर्वे और अवनी बर्वे नाम के दो घर खरीदारों का है, जिन्होंने MahaRERA में शिकायत दर्ज कराई थी. उनके पास 2014 का एक बीबीए है, जिसके तहत उन्होंने मुंबई के पास बोइसर में डेवलपर से 17.84 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था. इसके लिए उन्होंने 10.08 लाख रुपये का भुगतान किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीए में जानबूझकर घर देने की तारीख को खाली रखा गया था. इन लोगों ने MahaRERA से ब्याज सहित राशि वापस करने और देरी के लिए मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था.

MahaRERA का आदेश

MahaRERA ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में घर खरीदने वालों और डेवलपर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समझौते (बीबीए) में घर खरीदने वालों और डेवलपर के बीच किसी विशिष्ट तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि MahaRERA को घर खरीदारों को RERA की धारा 18 के तहत मांगे गए रिफंड का दावा आज की तारीख में अपरिपक्व प्रतीत होता है. इसलिए MahaRERA इन शिकायतकर्ताओं को RERA की धारा 18 के तहत ब्याज और मुआवजे के साथ रिफंड के संबंध में कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है. हालांकि MahaRERA ने खरीदारों को इस परियोजना से बाहर निकलने की छूट दी है.

RERA की धारा 18 में क्या है

रियल एस्टेट विनियामक अधिनियम (RERA) की धारा 18 डेवलपर द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर घर खरीदारों को ब्याज मांगने की अनुमति देती है. RERA अधिनियम के अनुसार, यदि डेवलपर बिक्री के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार दी गई तारीख तक निर्माण पूरा करने में विफल रहता है या अपार्टमेंट, प्लॉट, या भवन का कब्जा देने में असमर्थ है, तो घर खरीदार ब्याज सहित पैसा वापसी के लिए पात्र है.