पाकिस्तानी हिंदुओं को नहीं छोड़ना पड़ेगा भारत, लॉन्ग टर्म वीजा पर विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा अपडेट
पहलगाम हमले से नाराज भारत-पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहा है. भारत में रह रहें पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने और उनका वीजा रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि इसी बीच मंत्रालय ने लॉन्ग टर्म वीजा पर अपनी सफाई दी है.

MEA clarification on LTV: पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है. भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला लिया है. ऐसे में पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं को भी देश छोड़ने का डर सताने लगा था, लेकिन विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को स्थिति को स्पष्ट करते हुए नया अपडेट साझा किया है. MEA का कहना है कि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) वैध रहेंगे. ऐसे में पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत नहीं छोड़ना पड़ेगा.
मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, “24 अप्रैल को भारत सरकार के पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने के फैसले के सिलसिले में यह साफ किया जाता है कि उस फैसले में वीजा रद्द करने का नियम हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा पर लागू नहीं होता. ये LTV वैध रहेंगे.”
कब से रद्द होंगे वीजा?
MEA ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के फैसलों के तहत, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है. भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे. हालांकि, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे.
भारतीय नागरिकों से की ये अपील
मंत्रालय ने भारत में रह रहें पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा खत्म होने से पहले देश छोड़ने को कहा है. साथ ही भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है. साथ ही जो लोग वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उनसे जल्द से जल्द भारत लौटने की अपील की है.
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ये सख्त कदम भी उठाएं
पाकिस्तान की ओर से कथित रूप से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने से नाराज भारत ने पाक के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं. इनमें 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित करने से लेकर अटारी चेक पोस्ट को बंद करने, पाकिस्तानी उच्चायोग के सभी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने और SAARC वीजा छूट योजना (SVES) के तहत जारी वीजा को रद्द करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है.
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