बढ़ गई ITR फाइल करने की तारीख? मैसेज से सावधान, सरकार का अलर्ट, फाइलिंग में दिक्कत तो यहां करें संपर्क
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. सोशल मीडिया पर खबरें फैलीं कि इसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे फर्जी बताया. विभाग ने कहा कि समय सीमा 15 सितंबर ही है और लोग आधिकारिक खबरों पर भरोसा करें.

Has the ITR deadline been extended: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 को खत्म होने ही वाली है. इस बीच, सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही है कि रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. यानी टैक्सपेयर्स को 15 दिन अधिक मिले हैं. हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस खबर को गलत और भ्रामक बताया है.
ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी?
सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक खबर फैल रही थी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है. इस खबर में दावा किया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ITR फॉर्म में बदलाव और सिस्टम की तैयारी के लिए यह फैसला लिया. लेकिन यह खबर पूरी तरह गलत है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार देर रात साफ किया कि ITR दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने की खबर फर्जी है. विभाग ने X पर पोस्ट कर कहा, “ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही है.” विभाग ने लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक खबरों पर भरोसा करें.
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लोगों ने की थी शिकायत
शनिवार और रविवार को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल काम नहीं कर रहा था. इस वजह से कई लोगों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी. पहले भी 27 मई को ITR दाखिल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि टैक्सपेयर्स की मदद के लिए उनका हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रहा है. लोग फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और X के जरिए मदद ले सकते हैं.
अब तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR दाखिल कर चुके हैं. बिना पेनल्टी के रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. 15 सितंबर के बाद 31 दिसंबर तक लेट रिटर्न भर सकते हैं, जिसके लिए टैक्सपेयर्स को लेट फीस भरनी होगी. अगर आप यह भी मौका खो देते है, तो आप अपडेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं. हालांकि इसके लिए अतिरिक्त टैक्स भी जमा कराना होगा.
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