आज से सिर्फ 3 दिनों में मिलेगा GST रजिस्ट्रेशन! छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, साथ ही मिलेगी ये सुविधा
छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है. 1 नवंबर से लागू हुई नई सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत अब eligible व्यापारियों को सिर्फ तीन कार्य दिवसों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल सकेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बदलाव से 96% नए आवेदकों को लाभ होगा.
छोटे और कम रिस्क वाले बिजनेस में जो कारोबारी शामिल हैं उनके लिए खुशखबरी है. अब उन्हें जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने शनिवार यानी 1 नवंबर से छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए सिंपलीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम की शुरुआत कर दी है. इस नई व्यवस्था के तहत योग्य कारोबारियों को सिर्फ 3 दिनों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा.
96 फीसदी नए आवेदकों को होगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में CGST भवन के उद्घाटन के दौरान कहा कि यह नई योजना करीब 96 फीसदी नए आवेदकों को फायदा पहुंचाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की देरी या अड़चन न आए. इस योजना के लिए सीबीआईसी (CBIC) ने सभी जीएसटी सेवा केंद्रों (GST Seva Kendras) पर स्पेशल हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि टैक्सपेयर्स को आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो.
कौन ले सकता है स्कीम का फायदा?
सिंपलीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम का लाभ वे छोटे या कम जोखिम वाले कारोबारी उठा सकेंगे जिन्हें जीएसटी सिस्टम अपने डेटा एनालिसिस के आधार पर पहचानता है या जो स्वयं यह घोषणा करते हैं कि उनका मासिक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है. इसमें CGST, SGST/UTGST और IGST सभी टैक्स शामिल होंगे.
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कभी भी बाहर निकलने की सुविधा
सितंबर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस स्कीम को मंजूरी दी गई थी. यह एक स्वैच्छिक योजना है, यानी कारोबारी इसे अपनी इच्छा से अपना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इससे बाहर भी निकल सकते हैं. वर्तमान में देश में 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं, और सरकार का लक्ष्य है कि नई स्कीम के जरिए छोटे कारोबारियों को अर्थव्यवस्था से जोड़ना आसान हो.
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